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clean-udaipur राजस्थान में 10 मई से सख्त लॉक डाउन, जानिए क्या बंद और क्या रहेगा अनुमत ?
News Agency India May 06, 2021 06:21 PM IST

राजस्थान में 10 मई से सख्त लॉक डाउन, जानिए क्या बंद और क्या रहेगा अनुमत ?

राजस्थान में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा पांच सदस्यीय मंत्री समूह के सुझावों पर चर्चा कर महामारी के प्रसार को रोकने के लिए बैठक में किए गए निर्णय इस प्रकार हैः-

  • राज्य में 10 मई की प्रातः 5 बजे से 24 मई की प्रातः 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।
  • राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएं।
  • विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी।
  • विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo.rajasthan.gov.in पर देनी होगी।
  • विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।
  • शादी के लिए टैन्ट हाउस,हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी।
  • मैरिज गार्डन,मैरिज हॉल व होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।
  • विवाह स्थल मालिकों, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी।
  • किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।
  • विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।
  • बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रेक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।
  • अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे।
  • शादी के लिए टैन्ट हाउस,हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी।
  • मैरिज गार्डन,मैरिज हॉल व होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे। 
  • ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं,इसे देखते हुए मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे।इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा।
  • सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
  • आमजन से अपील है पूजा-अर्चना,इबादत,प्रार्थना घर पर रहकर ही करें।
  • राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
  • श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी।
  • श्रमिकों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, इसके लिए इन इकाइयों द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
  • राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई rt-pcr नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी होगा। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे 15 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन किया जाएगा।
  • उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन अनुमत होगा। इन संस्थानों को श्रमिकों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण तथा विशेष बस के नंबर एवं वाहन चालक का नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
  • निर्माण सामग्री से संबंधित सभी दुकाने नहीं खुल सकेंगी।
  • माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी। शेष व्यवसायिक गतिविधियां 30 अप्रैल 2021 को जारी महामारी रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन के अनुसार अनुमत रहेंगी।
  • जिला कलेक्टर एवं पुलिस कमिश्नर द्वारा कंटेंटमेंट जोन में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार और भी सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
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