राजस्थान में समारोह और आयोजनों के लिए अब होंगी ये शर्ते !
राजस्थान में कोविड-19 के वर्तमान परिदृश्य और यूनाइटेड किंगडम दक्षिण अफ्रीका में वायरस के एक नए रूप को बढ़ने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 31 जनवरी 2021 की अवधि के लिए राजस्थान राज्य में सावधानी और कड़ी निगरानी बनाए रखने के लिए कई नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। नई दिशा निर्देशों के तहत राजस्थान में सामाजिक राजनीतिक खेल कूद मनोरंजन शैक्षणिक और धार्मिक आयोजनों बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, उन्हें निम्नानुसार अनुमति दी जाएगी।
विवाह संबंधी आयोजन के लिए आयोजनकर्ता को उपखंड मजिस्ट्रेट को ई-मेल द्वारा पूर्व सूचना देनी होगी। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी। साथ ही फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और "नो मास्क, नो एंट्री" की सख्ती से पालना की जाएगी। प्रवेश एवं निकास के बिंदुओं पर थर्मल स्कैनिंग ,हैंडवाश एवं सैनिटाइजर के प्रावधान किए जाने जरूरी होंगे। सामान्य सुविधाओं एवं मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदु जैसे रेलिंग्स, डोर हैंडल्स आदि को बार-बार सेनीटाइज किया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आमंत्रित मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी।
अंत्येष्टि /अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने ,सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्कैनिंग हैंड वॉश और सेनीटाइजर के प्रावधानों के साथ अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन में आयोजन कर्ता द्वारा आयोजन के संबंध में कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान (सीटिंग प्लान) के साथ संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस आयुक्त को पूर्व में लिखित में सूचना दी जानी जरूरी होगी। साथ ही इस बाबत ईमेल भी किया जा सकता है। आयोजन कर्ता को यह सुनिश्चित भी करना होगा कि बंद स्थानों पर हाल क्षमता की 50% क्षमता तक अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीलिंग रखते हुए ही व्यक्ति अनुमति किए जाएंगे। खुले स्थानों पर जगह को ध्यान में रखते हुए 100 व्यक्तियों की सीलिंग रखी जाएगी। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट दूरी( 2 गज की दूरी) संधारित करेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। "नो मास्क -नो एंट्री" की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जानी जरूरी होगी। प्रवेश एवं निकास के बिंदुओं और कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनिंग हैंड वॉश और सैनिटाइजर के प्रावधान किए जाएंगे। कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं जैसे रैलिंग्स, डोर-हैंडल एवं सार्वजनिक क्षेत्र फर्श आदि की बार-बार सफाई की जाएगी। उपरोक्त शर्तों में किसी भी प्रकार का उल्लंघन अपराध माना जाएगा और भारी जुर्माने के साथ दंड दिया जाएगा।

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