उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैया लाल टेलर हत्याकांड में नई अपडेट आई है।एनआईए(NIA)मामलों की जयपुर स्थित विशेष अदालत ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड से पहले भडकाऊ नारे लगाने और तलवार बरामद होने के कारण गिरफ्तार फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी एक साल से अधिक समय से जेल में है और उस पर आम्र्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार उससे बरामद तलवार का हत्या में उपयोग भी नहीं हुआ। ऐसे में जमानत पर रिहा करने का आदेश देना उचित है।
इसका विरोध करते हुए एनआईए की ओर से कहा गया कि आरोपी ने घटना से पहले प्रदर्शन में अग्रणी रूप से भाग लिया था और मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी करने वालों का सिर धड़ से अलग करने जैसे गंभीर नारे लगाए थे, ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि कोर्ट ने गत गुरुवार को आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उदयपुर में 28 जून, 2022 को हुई कन्हैयालाल की हत्या के बाद एनआईए ने पाक निवासी दो आरोपियों सहित करीब एक दर्जन आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की थी।
क्या कहा गया जमानत अर्जी में
जमानत अर्जी में कहा गया कि एफआईआर में उसके खिलाफ अपराध करना नहीं बताया गया है और न ही उसका नाम एफआईआर में है। वह बस स्टैंड पर मीनाकारी का काम करता है। उसके मकान से तलवार बरामद होना बताया गया है वह बिना धार वाली तलवार है और मीनाकारी करके शोपीस के तौर पर बिक्री के लिए रखी गई थी। वहीं उसके खिलाफ सिर्फ आर्म्स एक्ट के तहत ही प्रसंज्ञान लिया गया है और वह लंबे समय से जेल में बंद है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। एनआईए की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने घटना से पहले किए गए प्रदर्शन में मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी करने वालों का सिर धड से अलग करने जैसे नारे लगाए थे।