इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर विवाद मामले में अहम फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराई जाए। कोर्ट ने जिला जज के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे की जांच कराने का आदेश दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज के फैसले को बदला है।जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई है। इस मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कल ही सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। हिंदू पक्ष की महिलाओं की तरफ से दाखिल की गई याचिका में वाराणसी के जिला जज के आदेश को चुनौती दी गई थी। पिछले साल मई महीने में कोर्ट कमीशन की कार्यवाही के दौरान मस्जिद के वजूखाने से शिवलिंग बरामद हुआ था।