राजस्थान बजरी लीज के 82 एल ओ आई को निरस्त करने का मामला !
राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती दी गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एल ओ आई निरस्त नही मानी जायेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से कहा पट्टो की नीलामी नही मानी जायेगी। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को सही माना था।उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के इस दखल से राजस्थान में बजरी के दामों में कमी आएगी।