सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई के गुजरात सरकार के फ़ैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा रिहाई पर फैसले का अधिकार गुजरात सरकार को नहीं था। यह अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार सजा में छूट पर गौर करने के लिए सक्षम है। यह शक्ति संसद ने राज्य सरकार को दी। इस मामले में ट्रायल दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया गया। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया। सजा में छूट को रद्द किया जाता है।
अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो गैंगरेप केस में उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।