नई दिल्ली, 21 अक्टूबर 2022 : ताजमहल के बंद कमरों को खोलने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी। इससे पहले के घटनाक्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज किया था कि याचिकाकर्ता को जाकर इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला किया था। याचिका जनहित की बजाय, प्रचार के लिए दाखिल की गई लगती है।
इससे पहले दुनिया के 7 अजूबों में से एक और प्रेम की अमिट निशानी के तौर पर मशहूर आगरा के विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का असली इतिहास जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें ताजमहल के असली सच को जानने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का आदेश देने के लिए कहा गया है।
डॉ. रजनीश सिंह ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वो प्रसिद्ध ताजमहल के इतिहास का पता लगाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का आदेश दिया जाना चाहिए।