महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बंद कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि हम यह मामला यहां बंद कर रहे हैं। अगर आगे कोई शिकायत हो तो उसे मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट के सामने रखा जा सकता है।
पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहलवानों ने एफआईआर दर्ज करने की याचिका दायर की थी। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब कोई भी मामला आता है तो पहलवान मजिस्ट्रेट या दिल्ली हाईकोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि शिकायत कर्ता अपनी किसी शिकायत के लिए सम्बंधित मजिस्ट्रेट या हाइकोर्ट जा सकते हैं।
सुनवाई के दौरान भारत सरकार के सॉलीसिटर जनरल ने पीठ को बताया कि कोर्ट ने शिकायतकर्ता को सुरक्षा का निर्देश दिया था। नाबालिग शिकायतकर्ता को पर्याप्त सुरक्षा दी गई है। सादे कपड़ों में पुलिस वाले सुरक्षा दे रहे हैं, ताकि पहचान उजागर न हो सके. बाकी 6 को खतरा नहीं पाया गया लेकिन उनको भी सुरक्षा दी गई है।