केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टर यूनियन के बीच दो घंटे से ज्यादा चली बातचीत के बाद हड़ताल खत्म हो गई है। बसों, ट्रकों और अन्य वाहनों को मिलाकर तीन दिनों से जारी हड़ताल से जनजीवन पर भारी असर पड़ रहा था। इसके बाद सरकार की ओर से पहल हुई और हड़ताली यूनियन और ड्राइवरों को भरोसा दिया गया।
चेयरमैन AIMTC बलबीर सिंह ने कहा, चालक भाइयों आपकी चिंता हिंट एंड रन केस में आपकी चिंता नही हमारी चिंता है। आप हमारे परिवार के सदस्य है। चालक है तो मालिक है। हमने 28 दिसंबर को ही पत्र लिखकर बताया था आपकी चिंता हम दिल्ली में भारत सरकार के पास लेकर आए है।
आपको सूचित करते हुए खुशी है कि 106 (2) में जो 10 साल क वो कानून अब तक लागू नही हुआ है। कानून लागू नही होने देंगे। जो निर्णय होगा आपको बताएंगे 10 साल की सजा का कानून, अभी लागू नही है। आगे भी हम कानून लागू नही होने देंगे । हम आपसे अपील करते है कि आपकी चिंता का हल निकला है। अपने वाहनो पर आए बिना डर के चलाए वाहनो पर आए और चलाए।
इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने कहा, सरकार ने आश्वासन दिया है कि यह कानून लागू नहीं है और नहीं आगे लागू होगा और यदि आगे लागू भी किया जाएगा तो बिना संगठन से बात किए हुए इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। हड़ताली ट्रकर्स से अपील की है कि वह हड़ताल छोड़कर वापस काम पर आ जाए।
अमित शाह ने बैठक बुलाकर नए कानून को फिलहाल के लिए रोक दिया है।अब तक कानून लागू नहीं हुआ है,कानून लागू नहीं होने देंगे, यह कानून लागू होगा तो हमारी डेड बॉडी के ऊपर से चलना होगा। हम अपील करते हैं कि आप अपने वाहनों पर आइए, सरकार ने आश्वासन दिया है कि कानून अभी लागू नहीं है, सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया है जो शंकाएं हैं उसे पूरी दूर कर दी गई है।