राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का अनुचित लाभ लेने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध होगी सख्त कार्यवाही
जयपुर 15 सितम्बर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों को खाद्यान्न प्रदान करने समेत अन्य प्रकार की सुविधाएँ भी प्रदान की जाती है किन्तु राजकीय अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के नियमों का उल्लघन करते हुये अवैध रूप से लाभ प्राप्त किया जा रहा है ऎसे कर्मचारियों से अगले 15 दिवस की अवधि में वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
पिछले वर्ष जयपुर जिले में करवाये गये सर्वे के पश्चात अनेक राजकीय अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा इस योजना का अनुचित लाभ उठाया जाना चिन्हित कर उनसे वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी जिसके अन्तर्गत 6215 अधिकारी / कर्मचारी दोषी पाये गये थे इनमें से 3424 दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों से वसूली हो चुकी है इसके साथ ही शेष 2791 अधिकारियों / कर्मचरियो से वसूली की कार्यवाही की जानी है।
जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) श्रीमती प्रतिभा पारीक ने बताया की जिन राजकीय अधिकारियो / कर्मचारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के नियमों का उल्लंघन करते हुये अवैध रूप से लाभ प्राप्त किया गया है ऎसे कर्मचारियों से वसूली को अगले 15 दिवस की अवधि में पूर्ण किया जाने की कार्यवाही की जायेगी।
यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी जो खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल है तथा खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उसके द्वारा गेहु प्राप्त किया गया है उनसे 30 सितम्बर तक गेहु की रिकवरी राशि इकोनोमिक लागत एवं विभागीय खर्ची के आधार पर रूपये 27.00 प्रति किग्रा की दर से उक्त राशि जमा नहीं करवाता है तो उक्त कर्मचारी का नाम अखबार में प्रकाशित किया जायेगा एवं उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवायी जायेगी साथ उनके मूल विभाग को प्रेषित कर उनके वेतन से वसूली राशि की कटौती करते हुये उनसे संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही सी. सी.ए नियम के तहत करने हेतु लिखा जायेगा।
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