राज्य सरकार प्रदेश में जवाबदेही कानून लागू करने के लिए प्रतिबद्ध-जन अभियोग निराकरण मंत्री
जयपुर, 4 मार्च। जन अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में जवाबदेही कानून लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस बिल का प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त आईएएस राम लुभाया की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति द्वारा प्रारूप प्रस्तुत कर दिया गया है।
मोहम्मद प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जवाबदेही कानून के व्यावहारिक क्रियान्वयन की रूपरेखा बनाने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की कन्वीनरशिप में समिति गठित की गई है। समिति की रिपोर्ट के पश्चात् आगे की कार्यवाही की जाएगी।
इससे पहले विधायक जगसी राम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री मोहम्मद ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम, 2011 एवं राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत आमजन को अधिसूचित लोक सेवाऎं निर्धारित समयावधि में समयबद्ध रूप से उपलब्ध करवायी जाती है। अधिसूचित समय सीमा में सेवा उपलब्ध न होने पर अधिनियम के तहत प्रथम एवं द्वितीय अपील तथा शास्ति अधिरोपण का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा संख्या 180 के क्रम में प्रशासनिक सूधार (ग्रुप-3) विभाग द्वारा श्री रामलुभाया, सेवानिवृत आई.ए.एस. की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा राजस्थान पारदर्शिता एवं जवाबदेही बिल का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन की रूपरेखा पर विचार हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की कन्वीनरशिप में 28 फरवरी 2020 को समिति गठित की गई है। समिति द्वारा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि यह नीतिगत विषय होने से विभाग द्वारा प्रकरण का परीक्षण करवाया जा रहा है।
होगा।

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wincompete&hl=en
Disclaimer : All the information on this website is published in good faith and for general information purpose only. www.newsagencyindia.com does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website www.newsagencyindia.com , is strictly at your own risk