नई दिल्ली, 24 जनवरी 2022 : भड़काऊ भाषण मामले में तथाकथित एक्टिविस्ट शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने राजद्रोह की धाराओं के अलावा गैरकानूनी गतिविधियों व नफरत फैलाने जैसे आरोप तय कर दिये हैं।
एडिशनल सेशंस जज ने आईपीसी (IPC) की धारा 124A (राजद्रोह), 153A (धर्म के आधार पर समूहों में वैमनस्यता फैलाना), 153B (देश की अखंडता के खिलाफ बयान देने), 505 (शरारत भरे बयान) के अलावा धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा) के तहत आरोप तय किए।
मामला नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ राजधानी के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने से जुड़ा है।
इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2020 में FIR दर्ज की थी। इसके बाद उसमें UAPA की धाराएं भी जोड़ी गईं।