कोविड प्रबंधन में ली जा सकेंगी ‘वर्क फ्रॉम होम’ कर रहे कार्मिकों की सेवाएं : मुख्य सचिव निरंजन आर्य
जयपुर, 9 मई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने तथा लोगों में कोविड अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य कर्मचारियों को अधिक सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि राज्य कार्मिक संक्रमण की रोकथाम, लॉकडाउन की पालना, कोविड प्रोटोकॉल के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रचार-प्रसार के लिए सक्रिय रूप से कार्य करें।
मुख्य सचिव निरंजन आर्य द्वारा आपदा प्रबंधन सहायता तथा नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार, ‘वर्क फ्रॉम होम’ कर रहे कार्मिकों की भी इन कार्यों में सेवाएं ली जा सकेंगी। वे कर्मचारी जिनका पदस्थापन अन्यत्र जिले में है, लेकिन अपने जिले में वे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनकी सेवाएं निवास स्थान के जिला कलेक्टर कोविड संक्रमण की रोकथाम के कार्य के लिए अधिग्रहीत कर सकेंगे। उपखण्ड स्तरीय एवं ग्राम स्तरीय कोर ग्रुप के माध्यम से इन कार्मिकों की सेवाएं कोविड प्रबंधन में ली जा सकेंगी।
वर्क फ्रॉम होम पर कार्यरत सभी कर्मचारी कोविड अनुशासन के प्रति आमजन मानस में जागरूकता फैलाने का प्रयास करेंगे, इसके लिए वे सोशल मीडिया एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम का अधिकाधिक उपयोग करेंगे। ये कार्मिक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोविड संक्रमित कोई व्यक्ति जानकारी एवं संसाधनों के अभाव में उपचार से वंचित न रहे। ऐसा प्रकरण ध्यान में आने पर वे संबंधित एएनएम या स्वास्थ्य केन्द्र को सूचित करेंगे। साथ ही, ऐसे व्यक्तियों की सूचना इनके सम्पर्क नम्बरों के साथ अविलम्ब उपखण्ड स्तरीय समितियों को उपलब्ध कराएं।
साथ ही, ये कार्मिक लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद एवं अभावग्रस्त परिवारां को स्थानीय पंचायत, जनप्रतिनिधियों एवं दानदाताओं के सहयोग से ग्राम स्तरीय कोर कमेटी के माध्यम से किए जाने वाले फूड पैकेट एवं खाद्य सामग्री के वितरण में भी सहयोग करेंगे। वर्क फ्रॉम होम पर काम करने वाले सभी कर्मचारी ग्राम स्तरीय कोर कमेटी के नियमित सम्पर्क में रहेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर जिला कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार कोविड नियंत्रण के कार्यों में सहयोग करेंगे।
ये कर्मचारी इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि लॉकडाउन के दौरान गांव में कोई भीड़ भरा आयोजन न हो। कोई व्यक्ति अतिआवश्यक काम के बिना इधर-उधर नहीं घूमें। लॉकडाउन का उल्लंघन पाए जाने पर वे तत्काल इसकी सूचना ग्राम स्तरीय कोर कमेटी, नजदीकी पुलिस थाने एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट को देंगे। इसके अतिरिक्त ये कर्मचारी विभिन्न प्रचार-प्रसार माध्यमों से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के साथ ही पंजीकरण से वंचित परिवारों को 31 मई, 2021 से पूर्व योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

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