सचिन पायलट अयोग्यता नोटिस के खिलाफ 18 विधायकों के साथ पहुँचे राजस्थान उच्च न्यायालय !
सचिन पायलट और अन्य कांग्रेस के बागियों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा उन्हें विधायकों के रूप में अयोग्य घोषित करने के लिए जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ गुरुवार को राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख किया है । सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों ’के लिए विधानसभा से उनकी अयोग्यता मांगी है। भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत विधानसभा से विधायकों को अयोग्य घोषित करने का नोटिस जारी किया गया। विधायकों को शुक्रवार तक स्पीकर के नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था।
दोपहर 3 बजे कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई की जाएगी।
इससे पहले 13 और 14 जुलाई को हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कई विधायक अनुपस्थित थे ।
अगर बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाता है, तो बहुमत का आँकड़ा कम हो जाएगा, जिससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए फ्लोर टेस्ट जीतना आसान हो जाएगा। 200 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 101 है। सिर्फ 72 विधायकों वाली बीजेपी इस घटनाक्रम को देख रही है।
एक अन्य ट्रैक पर, पार्टी ने कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को पायलट और उनके समर्थकों के साथ भाजपा के साथ सभी बातचीत को रोकने और मतभेदों को दूर करने के लिए जयपुर लौटने के लिए कहा है।
राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने भी पायलट की इस टिप्पणी के बाद कि वह भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं, ने ट्वीट किया कि पार्टी के दरवाजे "उनके लिए बंद नहीं" हैं।
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