कौन कौन सी दुकान खुल सकती है नए संशोधित गृह मंत्रालय के आदेशानुसार !
गृह मंत्रालय ने शनिवार को देश में कोरोनोवायरस के कारण लॉकडाउन के बीच दुकानें खोलने के आदेश पर स्पष्टीकरण जारी किया है ।
क्या खुला है और क्या बंद है -
क्या खुला है?
- ग्रामीण क्षेत्रों में, शॉपिंग मॉल छोड़ कर सभी दुकाने जिन्हें खोलने की अनुमति है।
- शहरी क्षेत्रों में, सभी मोहल्ले की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है।
क्या बंद है?
- बाज़ार / बाज़ार परिसर और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है।
- ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी।
- शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री प्रतिबंधित है।
- बाल सैलून और नाई की दुकानें बंद रहेगी ।
- किसी भी तरह का रेस्तरां खोलने का आदेश नहीं है ।
- कोई भी दुकानें को हॉटस्पॉट / कन्टेनमेंट जोन में खोलने की अनुमति नहीं है।
केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दुकानें खोलने के संशोधित आदेश के बाद दुकान खोलने के संबंध में राजस्थान राज्य सरकार के गृह विभाग ने नए आदेश जारी किए है।
नए आदेश के अनुसार राजस्थान में निम्न दुकान खुल सकती है ।
1.इलेक्ट्रिक पँखो की दुकान
2.मोबाइल रिचार्ज की दुकान
3.पाठ्यक्रम की पुस्तकों की दुकान
4.गली मोहल्लों की नगर पालिकाओं और निगम द्वारा रजिस्टर्ड दुकान
5. एकांत में स्थित दुकान जो बाजार का हिस्सा न हो।
6.आवासीय क्षेत्र की दुकान
इसके अलावा निम्न दुकान और शॉपिंग मॉल बन्द रहेंगे।
- रेस्टोरेंट बन्द रहेंगे।
- हेयर सलून बन्द रहेंगे।
- खाने पीने के खोमचे बन्द रहेंगे।
- ब्यूटी पार्लर बन्द रहेंगे।
- मुख्य बाजार की सभी दुकानें बन्द रहेंगे।
- शोपींग कॉम्प्लेक्स की दुकानें बन्द रहेंगे।
क़रीब 12 घंटे बाद जारी इस प्रेस कॉंफ़्रेंस में स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। ग्रामीण इलाक़ों में मॉल को छोड़ सारी दुकानें खुलेंगी। शहरों में चुनिंदा दुकानें ही खुलेंगी। शराब ठेके नहीं खुलेंगे। रेड ज़ोन में कोई भी दुकान कहीं भी नहीं खुलेंगी।