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Current News / एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को जोड़ना और उन्हें योजना से बाहर करना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी

clean-udaipur एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को जोड़ना और उन्हें योजना से बाहर करना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी
DINESH BHATT March 24, 2022 04:37 PM IST

उपभोक्ता कार्यखाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसएके तहत अन्य विषयों के साथ-साथ लाभार्थियों का समावेशन और बहिष्करण संबंधित राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। इसके अलावाएनएफएसए के तहत लाभार्थियों को जोड़ना और उन्हें योजना से बाहर करना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विकसित पात्रता मानदंड के अनुसार चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। इसके परिणाम स्वरूपएनएफएसए के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएससुधारों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन का लाभ उठानाराशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटा का डिजिटलीकरणडी-डुप्लीकेशन प्रक्रियास्थायी प्रवास जानकारीमृत्युअपात्र/डुप्लिकेट/फर्जी राशन कार्डों की पहचान करना आदि कार्य पूरे किये जाते हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने विभिन्न अनियमितताओं के कारण वर्ष 2014 से 2021 की अवधि के दौरान लगभग 4.28 करोड़ राशन कार्ड रद्द करने की जानकारी दी है। हालांकिएनएफएसए के तहत राशन कार्डों को आधार से लिंक करना या न जोड़ना राशन कार्डों को बंद/रद्द करने का मानदंड नहीं है। साल 2014 से 2021 के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रद्द किये गए राशन कार्डों की राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वार तथा वर्ष-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्नक में है।

सभी एनएफएसए लाभार्थियों को उनके अंत्योदय अन्न योजना (एएवाईऔर प्राथमिकता वाले घरेलू (पीएचएचराशन कार्डों की पात्रता के अनुसार पूर्ण मात्रा में मासिक खाद्यान्न प्राप्त होयह सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर पत्रोंबैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाभार्थियों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ-साथ पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएसडिवाइस लेनदेन के माध्यम से एफपीएस पर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने और सभी लाभार्थियों को स्थानीय/द्विभाषी भाषाओं में ईपीओएस मुद्रित लेनदेन रसीद प्रदान करने की सलाह दी गई है।

आधार अधिनियम 2016 की धारा -7 के अनुसार विभाग द्वारा दिनांक 08/02/2017 को जारी अधिसूचना (समय-समय पर संशोधितके तहत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लाभार्थियों की आधार संख्या को उनके राशन कार्ड के साथ जोड़ने के लिए समय-सीमा 31/03/2022 तक बढ़ा दी गई है। तब तकविभाग द्वारा दिनांक 24/10/2017 और 08/11/2018 को जारी पत्रों के मौजूदा निर्देशों के अनुसारराज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि किसी भी वास्तविक एनएफएसए लाभार्थी/परिवार को केवल आधार कार्ड के अभाव मेंया नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग संबंधित मुद्दोंलाभार्थी के खराब बायोमेट्रिक्स अथवा किसी अन्य तकनीकी कारणों से बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण की विफलता के कारण सब्सिडी वाले खाद्यान्न के उसके अधिकार का राशन कोटा प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा।

 

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई थी कि वितरण के समय उचित दर दुकान डीलरों द्वारा खाद्यान्नों का सही और पारदर्शी वजन सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित दर दुकानों पर ईपीओएस उपकरणों के साथ इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन/स्केल को एकीकृत किया जाये। वर्तमान मेंविभाग द्वारा आवंटित मासिक खाद्यान्न का लगभग 90% हिस्सा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ईपीओएस लेनदेन के माध्यम से वितरित किया जाता है।

2014 से 2021 के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रद्द किये गए राशन कार्डों की राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वार तथा वर्ष-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण:

 

क्रम

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

कुल

1

आंध्र प्रदेश

5,45,987

1,29,202

4,75,023

5,449

15,209

12,762

24,523

13,128

12,21,283

2

अंडमान और निकोबार

-

37

7

6

47

421

431

-

949

3

अरुणाचल प्रदेश

1,059

115

4,396

56

-

-

-

-

5,626

4

असम

-

-

1,08,681

42,077

1,35,250

22,412

21,291

11,120

3,40,831

5

बिहार

21,712

16,401

6,291

-

2,18,051

3,92,713

99,404

-

7,54,572

6

चंडीगढ़

-

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