सरपंच पद हेतु ये दस्तावेज़ होंगे जरूरी, जागरूक कर रहे उदयपुर उप जिला निर्वाचन अधिकारी !
पंचायती राज आम चुनाव 2020 के अंतर्गत सरपंच पद हेतु नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए सोशल मीडिया पर तरह तरह की भ्रामक जानकारियां आ रही है। ऐसी कई जानकारियां गलत होकर सरपंच पद हेतु अपनी दावेदारी रखने वाले लोगों को स्टांप वेंडर्स और अन्य संबंधित वकील के चक्कर बढ़वा रही है। कई गलत और भ्रामक जानकारियां व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है।
इस पर संज्ञान लेते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी उदयपुर श्री ओपी बुनकर (उपजिला मजिस्ट्रेट ) ने पंचायती राज आम चुनाव 2020 के अंतर्गत सरपंच पद हेतु नाम निर्देशन पत्र बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज के बारे में सूचना जारी की है जिसमें बताया गया है कि आवश्यक दस्तावेजों में नाम निर्देशन पत्र प्रारूप -4 ,संतान संबंधी एवं अपराध संबंधी घोषणा प्रारूप-4घ , क्रियाशील स्वच्छ शौचालय की घोषणा ,उपबंध 1बी (केवल सरपंच पद के लिए) अभ्यर्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति, चल -अचल संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता आदि के बारे में शपथ पत्र जो कि 50 रूपये के स्टाम्प पत्र पर प्रस्तुत करना होगा और इस शपथ को नोटिस से प्रमाणित करवाया जाना जरूरी है।
इसी क्रम में सांख्यिकी सूचना फॉर्म( केवल सरपंच पद के लिए )पासपोर्ट साइज फोटो के साथ प्रपत्र में अभ्यर्थी अपना नाम पिता का नाम निवास स्थान ,मोबाइल नंबर, जाति, व्यवसाय ,शैक्षणिक योग्यता और राजनीतिक दल से यदि संबंध है तो दल का विवरण आदि की जानकारी देनी होती है जिसको कहीं से भी प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है। नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए जमानत राशि केवल सरपंच पद के लिए 500 रुपए निर्धारित है और यदि अभ्यर्थी महिला ओबीसी एससी एसटी का व्यक्ति है तो इस बाबत नाम निर्देशन पत्र के साथ ओबीसी एससी एसटी का प्रमाण पत्र पेश करता है तो जमानत राशि 250 रुपए जमा करवानी होगी और यह राशि भी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नाम निर्देशन पत्र भरने की दिनांक को रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करवानी होती है।
आरक्षित श्रेणी के सरपंच पद के लिए उस आरक्षण अनुसार श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। प्रमाण पत्र नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा करवाया जाना आवश्यक है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। आयु के बारे में विवाद होने पर मतदाता सूची में दर्ज आयु को शैक्षणिक अथवा जन्म प्रमाण पत्र में वर्णित जन्म दिनांक को माना जाएगा।
इसके साथ ही अभ्यर्थी जिस निर्वाचन क्षेत्र से ग्राम पंचायत से उम्मीदवारी कर रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होना आवश्यक है कोई अभ्यर्थी पूर्व में पंचायती राज संस्थाओं के किसी पद पर रह चुका है तो उसे उस संस्था यथास्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद से अदेय (NO DUES ) प्रमाण पत्र प्राप्त कर नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा करना होगा।इसके साथ ही मतदाता सूची में मतदाता के नाम की प्रविष्टि में गलत नाम होने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस त्रुटि को नाम निर्देशन पत्र जांच में ध्यान नहीं दिया जाएगा । इसके अलावा किसी भी प्रकार के दस्तावेज जैसे चरित्र प्रमाण पत्र ,आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मूल निवास तथा पुलिस सत्यापन आदि की आवश्यकता नहीं है।