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Current News / ओडिशा, केरल और उत्तराखंड के 3 विधानसभा क्षेत्रों में उप-चुनाव के लिए कार्यक्रम के संबंध में

clean-udaipur ओडिशा, केरल और उत्तराखंड के 3 विधानसभा क्षेत्रों में उप-चुनाव के लिए कार्यक्रम के संबंध में
DINESH BHATT May 03, 2022 06:51 PM IST

आयोग ने ओडिशा, केरल और उत्तराखंड के निम्नलिखित विधानसभा क्षेत्रों में रिक्तियों को

भरने के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है:-

 

क्र.सं

राज्य का नाम

विधानसभा क्षेत्र सं और नाम

  1.  

ओडिशा

06-ब्रजराजनगर

  1.  

केरल

83-त्रिक्ककार

  1.  

उत्तराखंड

55-चंपावत

 

इन उपचुनावों का कार्यक्रम इस प्रकार है:

उपचुनाव का कार्यक्रम

मतदान कार्यक्रम

कार्यक्रम1

(केरल के विधानसभा क्षेत्र के लिए)

कार्यक्रम 2

(ओडिशा और उत्तराखंड के विधानसभा क्षेत्रों के लिए)

 

राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि

4 मई, 2022 (बुधवार)

4 मई, 2022 (बुधवार)

नामांकन की अंतिम तिथि

11 मई, 2022 (बुधवार)

11 मई, 2022 (बुधवार)

नामांकनों की जांच की तिथि

12 मई, 2022 (गुरुवार)

12 मई, 2022 (गुरुवार)

उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि

16 मई, 2022 (सोमवार)

17 मई, 2022 (मंगलवार)

मतदान की तिथि

31 मई, 2022 (मंगलवार)

31 मई, 2022 (मंगलवार)

मतगणना की तिथि

3 जून, 2022 (शुक्रवार)

3 जून, 2022 (शुक्रवार)

तिथि जिसके पूर्व चुनाव संपन्न किया जाएगा

5 जून, 2022 (रविवार)

5 जून, 2022 (रविवार)

 

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अनुसार 16 मई 2022 को सार्वजनिक अवकाश (बुद्ध पूर्णिमा) होने के कारण ओडिशा और उत्तराखंड में उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 17 मई 2022 रखी गई है।

 

  1. मतदाता सूची

इन चुनावों के लिए दिनांक 01.01.2022 से संबंधित पूर्वोक्त विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रकाशित मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा।

 

  1. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपीएटी

 

आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर उपचुनाव में ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध करा दिए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से संपन्न किया जाए।

 

3.    मतदाताओं की पहचान

 

मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा। हालांकि, नीचे दिए गए पहचान दस्तावेजों में से किसी को भी मतदान में दिखाया जा सकता हैः

  1. आधार कार्ड,
  2. मनरेगा जॉब कार्ड,
  3. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो वाली पासबुक,
  4. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, 
  5. ड्राइविंग लाइसेंस,

     VI. पैन कार्ड,

  1. एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,

  2. भारतीय पासपोर्ट,
  3. फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज,
  4. केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, और
  5. सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
  6. विशिष्ट दिव्यांगता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

 

  1. आदर्श आचार संहिता

 

आदर्श आचार संहिता उस जिले (जिलों) में तत्काल प्रभाव से लागू होगी जिसमें चुनाव होने वाले विधानसभा क्षेत्र का पूरा या कोई भी क्षेत्र शामिल है, आयोग की निर्देश संख्या 437/ 6/1एनएसटी/2016-सीसीएस, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत जारी आंशिक संशोधन के अधीन। (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध)

 

  1. आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में सूचना

 

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को प्रचार अवधि के दौरान तीन अवसरों पर समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। एक राजनीतिक दल जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करता है, उसे अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट और समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों दोनों पर तीन अवसरों पर प्रकाशित करनी होती है।

आयोग ने अपनी पत्र संख्या 3/4/2019/एसडीआर/संस्करण. IV दिनांक 16 सितंबर, 2020 में निर्देश दिया है कि निर्दिष्ट अवधि को तीन ब्लॉकों के साथ निम्नलिखित तरीके से तय किया जाएगा, ताकि मतदाताओं के पास ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए पर्याप्त समय हो:

  1. निकासी के पहले 4 दिनों के भीतर।
  2. अगले 5वें - 8वें दिनों के बीच।
  3. 9वें दिन से प्रचार के अंतिम दिन तक (मतदान की तारीख से दूसरे दिन पहले)

(उदाहरण: यदि निकासी की अंतिम तिथि महीने की 10 तारीख है और मतदान महीने की 24 तारीख को हैतो घोषणा के प्रकाशन के लिए पहला ब्लॉक महीने की 11 और 14 तारीख के बीच किया जाएगादूसरा और तीसरा ब्लॉक 15 और 15 के बीच होगा। उस महीने की क्रमशः 18वीं और 19वीं और 22वीं तिथि)

यह आवश्यकता 2015 की रिट याचिका (सी) संख्या 784 (लोक प्रहरी बनाम भारत संघ और अन्य) और 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 536 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में है।

यह जानकारी 'अपने उम्मीदवारों को जानो'शीर्षक वाले ऐप पर भी उपलब्ध होगी।

  1. कोविड-19 की अवधि के दौरान उप-चुनाव के आयोजन के दौरान संशोधित व्यापक दिशानिर्देश2022 का पालन किया जाएगा

 

  1. आयोग ने 8 जनवरी, 2022 को संशोधित व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/files/file/13932-revised-broad-guidelines-for-conduct-of-general-electionsbye-electionsपर उपलब्ध हैं। कोविड-19 कै दौरान,साथ ही, आयोग ने समय-समय पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की है। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने इस मामले में निर्देश जारी किए हैं, जो आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/ पर उपलब्ध है।
  2. सभी हितधारक इन निर्देशों का पालन करेंगे। संबंधित राज्य सरकार इन निर्देशों के अनुपालन में निम्नानुसार सभी उचित कार्रवाई/उपाय करेगी।
  3. सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कोविड-19 दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी सभी गतिविधियों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सैनिटाइज़र, थर्मल स्कैनिंग, फेस शील्ड, हैंड ग्लव्स आदि के उपयोग का पालन करना होगा। एसडीएमए कोविडप्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी निवारक और शमन उपायों के लिए जिम्मेदार है। कोविड-19 दिशानिर्देशों की निगरानी, ​​पर्यवेक्षण और अनुपालन के लिए मुख्य सचिव और महानिदेशक और जिला स्तर के अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
  4. यदि कोई उम्मीदवार या राजनीतिक दल उपरोक्त किसी भी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करता है, तो संबंधित उम्मीदवार/ पार्टी को रैलियों, बैठकों आदि के लिए कोई और अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई स्टार प्रचारक कोविडप्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, तो उसे निर्वाचन क्षेत्र/जिलामें आगे प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  5. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के आलोक में, आयोग बदलती स्थिति पर कड़ी नजर रखेगा और आगामी चुनावों के लिए दिशानिर्देशों को और सख्त कर सकता है।
  1. पांच राज्यों में हाल ही में हुए आम चुनावों और उपचुनावों के संचालन से संबंधित आयोग के सभी मौजूदा निर्देश/दिशानिर्देश इन उप-चुनावों के लिए भी लागू होंगे।
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