अलवर के रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में 4 आरोपियों को 7-7 साल की हुई सजा, एक आरोपी बरी
अलवर के बहुचर्चित रकबर मॉब लिंचिंग मामले में गुरुवार को एडीजे संख्या-एक अलवर कोर्ट ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं, एक आरोपी का बरी कर दिया गया है। न्यायाधीश सुनील गोयल ने फैसला सुनाते हुए आरोपी परमजीत, धर्मेन्द्र, नरेश और विजय को 304 पार्ट 1 और 323 और 341 में दोषी करार दिया है। चारों आरोपियों को कोर्ट ने 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है।बइस मामले में अन्य आरोपी नवल किशोर को कोर्ट ने बरी किया है।
पांच साल पहले कथित गौरक्षकों ने रकबर की पीट-पीटकर जान ली थी। मॉब लिंचिंग की घटना 20 जुलाई, 2018 की रात को हुई थी। इस दौरान असलम और रकबर गायों के साथ भरतपुर जिले में अपने गांव जा रहे थे। तभी रामगढ़ तहसील के लालवंडी गांव में धर्मेंद, परमजीत और विजय ने उन्हें रोक लिया। खुद को गौ रक्षक बताने वाले इन लोगों ने दोनों युवकों के साथ मारपीट शुरू कर दी।हालांकि इस दौरान असलम किसी तरह से वहाँ से भाग गया। जिसके बाद भीड़ ने रकबर को बेरहमी से पीटा जिससे उसकी मौत हो गई।
मामले में 67 गवाहों और 129 पेज दस्तावेजी साक्ष्य किये गए पेश
कोर्ट ने IPC की धारा 304 और 341 में परमजीत, धर्मेंद्र, नरेश और विजय को दोषी माना है. ADJ प्रथम सुनील कुमार गोयल ने इस मामले में फैसला सुनाया है। मामले में 67 गवाहों के बयान कराए गए हैं। दस्तावेजी साक्ष्य 129 पेज के पेश किए गए हैं।