जोधपुर, 27 मई 2022 : राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईवे निर्माण कंपनी से 5 लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में जेल में बंद अलवर के पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और आरोपी RAS अशोक सांखला की जमानत याचिकाओं को वापस लेने की याचिका खारिज कर दी है।
मामलें में न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने कहा कि आरोपी मामले में आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत याचिका पेश कर सकते हैं।
इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से याचिका में कहा गया कि प्रकरण में उसने न तो रिश्वत राशि की डिमांड की है और न ही उसे रिश्वत राशि के साथ पकड़ा गया। इसके अलावा उसका पहले भी कलेक्टर पद से तबादला हो चुका था। प्रकरण में वह लंबे समय से जेल में बंद है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने कहा कि आरोपी हाईवे निर्माण कंपनी से मासिक वसूली कर रहे थे।
इसके अलावा प्रकरण में अनुसंधान लंबित है. यदि उन्हें जमानत दी गई तो वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं।