सचिन पायलट गुट को बड़ी राहत,स्पीकर के नोटिस पर लगाया स्टे !
राजस्थान की सियासत पिछले कई दिनों से रोज नए तमाशे देख रही है।सचिन पायलट और अन्य बागी विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट गुट को बड़ी राहत देते हुए विधानसभा स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया है।हाईकोर्ट ने सचिन पायलट की याचिका स्वीकार कर ली है. पायलट ने हाईकोर्ट में केंद्र सरकार को पार्टी बनाने के लिए याचिका लगाई थी।
वही अन्दरखेमे कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि नौबत फ्लोर टेस्ट की आती है तो हम आसानी से बहुमत साबित कर देंगे। इसके साथ ही पायलट गुट से कुछ विधायक वापस आना चाहते हैं।
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राजस्थान विधानसभा स्पीकर को बागियों पर किसी तरह का एक्शन लेने से रोक लगा दी थी। इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन SC ने भी HC की सुनवाई टालने से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता इस मामले में फैसला सुनाएंगे।
हाईकोर्ट येभी तय कर सकता है कि स्पीकर द्वारा सचिन पायलट और 18 विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस वैध हैं या नहीं. इन नोटिसों को रद्द किया जाए या नहीं। सवाल है कि शिकायत मिलने के बाद क्या स्पीकर अपने विवेक का इस्तेमाल किए बिना नोटिस जारी कर सकता है? क्या स्पीकर ने सिर्फ तीन दिन देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया? क्या स्पीकर सदन के बाहर की गई टिप्पणियों पर भी नोटिस जारी कर सकता है?साथ ही हाईकोर्ट की ओर से दलबदल विरोधी कानून, दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (1) (A) के प्रावधान की वैधता की भी जांच की जाएगी। इसके तहत विधायकों को अयोग्य ठहराया जा सकता है, अगर वो स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं।
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