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राजस्थान सरकार ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइन, जानिए क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा ?
News Agency India April 01, 2021 09:36 AM IST

राजस्थान सरकार ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइन, जानिए क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा ?

राजस्थान में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्ती कर दी है। राजस्थान में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए गृह विभाग ने 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है।गाइडलाइन के मुताबिक, शहरी क्षेत्र में कक्षा 1 से 9 तक नियमित कक्षा गतिविधियां बंद रहेंगी।कॉलेज के अंतिम वर्ष की कक्षा के अलावा शेष सभी यूजी, पीजी की नियमित गतिविधियां बंद रहेंगी। लेकिन प्रायोगिक कक्षा के लिए लिखित अनुमति के बाद जा सकेंगे। शिक्षण संस्थान प्रधान और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी भी विद्यालय व कॉलेज में कोविड़ केस पाए जाने पर बंद कर सकेंगे। अब शादियों में 200 की बजाय 100 अतिथियों को कोविड़ गाइडलाइन की पालना करते हुए बुलाया जा सकेगा। सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को कोविड़ संक्रमण को बढऩे से रोकने के लिए जागरूक करेंगे। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करवाएंगे।

इसके तहत टीकाकरण और जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए एंटी कोविड-19 टीम का गठन करने के साथ ही सख्ती से दिशा निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जाएगी। एंटी कोविड टीमें आमजन में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने के साथ ही टीकाकरण में भी मदद करेगी।

  • सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क बंद रखे जाएंगे।
  • स्विमिंग पूल्स, जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी
  • सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सार्वजनिक, जन कार्यक्रमों में जगह क्षमता की 50% उपस्थिति और धार्मिक स्थलों पर भी इसी SOP का पालन करना होगा
  • धार्मिक मेले, उत्सव एवं त्यौहारों का आयोजन पूर्व में जारी गाइडलाइन के मुताबिक रहेगा
  • जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निकाय की संयुक्त प्रवर्तन दल बनाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाएंगे, ताकि कोविड़-19 के प्रसार को रोकने के लिए फेस मास्क, सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया आदि की सख्त अनुपालना सुनिश्चित की जा सके
  • जिला मजिस्टे्रट और पुलिस कमिश्नर कोविड़ संक्रमण की आंकलन के आधार पर अपने क्षेत्राधिकारी में रात्रिकालीन कर्फ्यू के समय के संबंध में निर्णय ले सकेंगे। लेकिन रात 8 बजे से पूर्व और सुबह 6 बजे के पश्चात कर्फ्यू के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
  • अध्यापक, बीएलओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्थानीय निकाय विभाग का सहयोग प्राप्त कर टीकाकरण में वृद्धि के लिए सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर आमजन को जागरूक करेंगे। 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित करेंगे
  • आरटीओ, डीटीओ अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को तुरंत टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे। राज्य सरकार के अन्य सभी सरकारी विभागों द्वारा विभिन्न व्यापार संगठनों, ट्रेड यूनियनों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे
  • अत्यावश्यक होने पर ही जिले से अन्य जिले की और राज्य से बाहर यात्रा करें
  • राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के अंदर कोविड़ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी
  • किसी क्षेत्र या अपार्टमेंट में 5 से अधिक संक्रमित व्यक्तियों का समूह चिह्नित किया गया है, उसे जिला कलक्टर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करें और गाइडलाइन की पालना की जाए। अधिक संक्रमित मिलने पर क्षेत्र सीज किया जाएगा
  • सरकारी कार्यालयों में 75 प्रतिशत कार्मिकों को बुलाया जाएगा, शेष कार्मिक वर्क फ्रोम होम की स्थिति में रहेंगे


राजस्थान सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी संशोधित गाइडलाइन के अनुसार- सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क बंद रखे जाएंगे। स्विमिंग पूल्स, जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सार्वजनिक, जन कार्यक्रमों में जगह क्षमता की 50% उपस्थिति और धार्मिक स्थलों पर भी इसी SOP का पालन करना होगा।

कोविड नियमों के उल्लंघन पर मैरिज गार्डन होगा सील
रेस्टोरेंट में नाइट कर्फ्यू के नियम का पालन किया जाएगा। लेकिन रेस्टोरेंट से टेक अवे और डिलीवरी (Take away and Delivery) पर यह लागू नहीं होगा। विवाह संबंधी आयोजनों में आमंत्रित मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों के उल्लंघन पर मैरिज गार्डन को सील कर दिया जाएगा।

कक्षा 1 से कक्षा 9 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे
जारी गाइडालइन के मुताबिक, वर्क फ्रोम होम को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 5 से 19 अप्रैल की अवधि में कक्षा 1 से कक्षा 9 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। कॉलेज की अंतिम वर्ष को छोड़ यूजी-पीजी की सभी कक्षाएं भी बंद रहेंगे। प्रायोगिक कक्षा के लिए लिखित अनुमति के बाद विद्यार्थी जा सकेंगे। स्कूल-कॉलेज में कोविड मामला आने के बाद उसे कर बंद दिया जाएगा।


नई गाइडलाइन में प्रदेश वासियों को सलाह दी गई है कि जिन स्थानों पर कोविड-19 के संक्रमण का फैलाव ज्यादा है, वहां 19 अप्रैल तक अंतरराज्य और अंतरजिला यात्राएं ना करें। वहीं, राज्य से बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, वरना गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए उसे क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके लिए पूर्व की भांति प्रवेश द्वार पर चेक पोस्ट स्थापित कर निर्णय की पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित कराई जाएगी। वहीं, राज्य के बाहर से यात्रा करने वाले यात्रियों की भी RTPCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के संबंध में जारी आदेशों की सुनिश्चित कराई जाएगी। यही स्थिति एयरपोर्ट पर भी लागू करवाई जाएगी। इसी तरह संपूर्ण प्रदेश में धार्मिक मेला उत्सव और त्योहारों का आयोजन विभागीय समसंख्या प्रदेश के पुराने आदेश अनुसार ही हो सकेगा। सरकार ने राजस्थान के निवासियों को यह भी सुझाव दिया है कि कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए वे धार्मिक मेले त्योहार आदि में सम्मिलित होने से बचे। वहीं, यदि किसी व्यक्ति संस्था प्रतिष्ठान द्वारा उक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो जिला कलेक्टर द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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