राजस्थान सरकार ने थूकने पर लगाया प्रतिबंध !
राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के वैसे तो कई कदम उठाए है वही आज एक क्रांतिकारी फैसला लेते हुए
राजस्थान महामारी रोग अधिनियम 1957 की धारा 2 के तहत पान, तंबाकू और अन्य उत्पादों को चबाने के बाद लोगों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इस आदेश का उल्लंघन करने वालो पर आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये आदेश निकाला गया है।