नई दिल्ली, 10 मई 2022 : बीजेपी युवा नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ़्तारी पर 5 जुलाई तक पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईपं कोर्ट ने पंजाब पुलिस के अधिकारियों को कहा कि पूछताछ करनी है तो बग्गा के घर जा कर कर सकते हैं।
इससे पहले बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रावतेश इंद्रजीत की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच को बग्गा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। इसके बाद ही बग्गा शनिवार रात पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गए और गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग की। बग्गा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि तेजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना की जाए।