थूकने पर उदयपुर पुलिस ने किया एक व्यक्ति को गिरफ्तार !
जिला पुलिस अधीक्षक श्री कैलाशचन्द्र विश्नोई के द्वारा जिले के समस्त थानाधिकारियों को लाॅकडाउन के दौरान निषेधाज्ञा की अवहेलना करने वालों केे विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। इसके साथ ही राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस बावत अधिसूचना क्रमांक-प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2020 जयपुर दिनांक 10.04.2020 की अधिसूचना कोविड-19 वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने व आमजन के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक लोक हित में राजस्थान ऐपेडेमीक डिजीजेज एक्ट 1957 की धारा 2 में प्रदत शक्तियों अनुसार राज्य सरकार द्वारा तम्बाकु उत्पाद के खाने के बाद पीक को सार्वजनिक स्थानों/संस्थानों में थूकंनेे पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई गई थी।
जिस पर आज दिनांक 13.04.2020 को श्री आदर्श कुमार थानाधिकारी हाथीपोल टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए महाराणा भुपाल राजकीय चिकित्सालय उदयपुर में पन्नाधाय हाॅस्पीटल के सामने एक व्यक्ति ब्लड बैकं के बाहर मैन गेट के पास तम्बाकु खाकर सार्वजनिक स्थान पर बार-बार तम्बाकु खाने के बाद पीक को थूक रहा था। उक्त व्यक्ति का नाम पता पुछने पर अपना नाम पृथ्वीराज पिता भेरुलाल, निवासी लखावली डामरिया फला, सुखेरहोना बताया। उक्त अभियुक्त द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बावजुद प्रख्यापित आदेश कोविड-19 संक्रमण फैलाने की सम्भावना व इस कार्य से किसी व्यक्ति को अपहानि होने से आदेश की अवज्ञा करने से अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण संख्या 57/2020 धारा 188 भा.द.स. में दर्ज करप्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है।