आमजन को विधिक सेवा व सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘म्हारी योजना म्हारो अधिकार’ ऑन लाईन विधिक सेवा शिविर शुरू !
जयपुर, 8 अक्टूबर: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा शिविर नवीन मानकों के साथ ऑन लाईन विधिक सेवा शिविर ‘म्हारी योजना म्हारो अधिकार’ का गुरूवार को शुभारम्भ हुआ। शिविर का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के चलते आम जनता में विधियों एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने व उनकी विधिक आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान करना है।
प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय श्री संगीत लोढ़ा ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में एक-एक चयनित पंचायत समिति में इस विधिक सेवा का आयोजन किया जा रहा है।

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न्यायाधीश श्री संगीत लोढ़ा ने बताया कि ऑन लाईन विधिक सेवा शिविर के माध्यम से केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की पात्रता रखने वाला कोई भी व्यक्ति प्रार्थना-पत्र मय दस्तावेज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति के कार्यालय में ई-मेल द्वारा तथा व्हॉट्सएप पर या व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्प लाईन नम्बर पर भी घर बैठे कॉल कर अपनी डिटेल नोट करवाकर भी अपना नाम जनकल्याणकारी योजना के लिए दर्ज करवा सकता है। ऎसी स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लाभार्थी का आवेदन ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से संबंधित विभाग को प्रेषित किया जायेगा व साथ ही यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदक को योजना का लाभ प्रदान कर दिया गया है। यदि किसी स्थानीय अधिकारी की लापरवाही पाई जाती है, तो रालसा द्वारा उच्च स्तर पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सेवा अभियान का संचालन 15 दिन तक (10 दिन तक चिन्हीकरण व आवेदन की प्रक्रिया एवं 5 दिन तक विभागों से फॉलो-अप की कार्यवाही) लगातार चयनित पंचायत समिति में की जा रही है।
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