उदयपुर, 22 मई 2022 : केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय के एंटी इवेजन शाखा ने अर्थ ग्रुप का निरीक्षण कर जीएसटी न चुकाने की कार्यवाही का खुलासा किया था ।
सीजीएसटी टीम ने मधुबन स्थित अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर पर पाया कि अर्थ स्क्रीन एंड फिटनेस कंपनी द्वारा जो भी स्किन बीमारियों की सेवा मुहैया करवाई जा रही है,उस पर लगने वाला जीएसटी विभाग को नहीं दिया जा रहा है।
GST सूत्रों के मुताबिक 11.89 लाख रुपए की जीएसटी की वसूली सामने आई थी।
हमारा तो एडवांस टैक्स जमा, मामला मेडिकल बीमारियों पर टैक्स का हैं-डायरेक्टर डॉ.अरविंदर सिंह
इस पर अर्थ ग्रुप के डायरेक्टर डॉ.अरविंदर सिंह ने सीजीएसटी विभाग की ओर से जारी प्रेस नोट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अर्थ ग्रुप ने कोई गलती नहीं की है और अर्थ स्किन के डायरेक्टर डा अरविंदर सिंह ने बताया कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने मुहांसे, चेहरे के दाग, मेलास्मा के कारण होने वाले कालापन, मोटापा, पीसीओडी के कारण अनचाहे बाल जैसी मेडिकल बीमारियों को भी जीएसटी मे माना हैं। यहां तक कि स्किन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन व परामर्श को भी जीएसटी के दायरे में लेकर आ गए जो कि मेडिकल हेल्थकेयर परिभाषा के तहत उचित नहीं है।
अर्थ ने एडवांस टैक्स में 50 लाख पहले ही जमा करा रखे थे,जिसमे जीएसटी डिपार्टमेंट ने राशि को समायोजित किया है अर्थात अर्थ ने कोई टैक्स राशि जमा नही कराई है। अर्थ ने अपनी गलती नही मानी है, सिर्फ राशि का समायोजन कर मेडिकल सर्विसेज पर जीएसटी रोकने हेतु अपील का रास्ता चुना। शीघ्र ही इस कानून पर मेडिकल विशेषज्ञों की राय तथा मेडिकल साइंस के सिद्धांतो के अनुसार अपील का फैसला आएगा।