नई दिल्ली 07 जनवरी 2022: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड -19 वायरस की बदलती प्रकृति और सार्स-कोव-2 के चिंताजनक वेरिएंट (वीओसी) यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट के उभार को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए दिशा-निर्देशों में 6 जनवरी 2022 को संशोधन किया है और दुनिया भर में इसके मामले में बढ़ोतरी की सूचना दी है। ये नए दिशा-निर्देश 11 जनवरी 2022 (00.01 बजे आईएसटी) से प्रभावी होंगे।
इन्हें अंतिम बार 30 नवंबर 2021 को अपडेट किया गया था।
संशोधित दिशा-निर्देश को स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है और इन्हें यहां देखा जा सकता है-
https://www.mohfw.gov.in/pdf/RevisedGuidelinesforInternationalArrivalsdated7th January2022.pdf
पिछले दिशा-निर्देशों (30 नवंबर 2021 की) की तुलना में 6 जनवरी 2022 के संशोधित किए गए दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:
सभी यात्री (उन 2% यात्रियों सहित जिन्हें भारत आगमन पर यादृच्छिक (रैंडम) परीक्षण के लिए चुना गया था और वे जांच में निगेटिव पाए गए थे) 7 दिनों के लिए घर में पृथकवास में रहेंगे और भारत में आगमन के 8वें दिन आरटी-पीसीआर परीक्षण कराएंगे।
यात्रियों को भारत आगमन के 8वें दिन किए गए कोविड-19 के आरटी-पीसीआर जांच के नतीजे एयर सुविधा पोर्टल (संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निगरानी के लिए) पर अपलोड करने की भी आवश्यकता होगी।
सभी यात्रियों को जिन्हें आगमन पर जांच कराने की जरूरत होती है, उन्हें समय पर परीक्षण की सुविधा और किसी तरह की असुविधा से बचने के लिए हवाई सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन परीक्षण की प्री-बुकिंग करनी चाहिए।