जयपुर, 14 अक्टूबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्री केसर लाल मीणा ने अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत अवसंरचना के विकास हेतु भारत सरकार की "प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना" का राज्य में जिला परिषदों के माध्यम से क्रियान्वयन की समीक्षा की।
श्री मीणा ने मंगलवार को मुख्यालय से वीसी के जरिए अधिकारियों से संवाद किया और जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह योजना सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। सभी अधिकारीगण पात्र व्यक्तियों को योजना से लाभान्वित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ें। इस दौरान संबल ग्राम योजना, बाबा साहब आंबेडकर आदर्श ग्राम योजना, ग्रामीण सेवा शिविर, शहरी सेवा शिविर, छात्रवृति प्रकरण, पालनहार योजना, कन्यादान योजना सहित कई प्रमुख योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई।
बैठक में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.) अन्तर्गत जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.) स्तर पर एस.एन.ए. खाते में उपलब्ध राशि का पूर्ण उपयोग कर शेष उपयोगिता प्रमाण-पत्र भिजवाए जाने, पी.एम.ए.जी.वाई. योजनान्तर्गत संबंधित जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) को पीडी खाते में हस्तान्तरित राशि का पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र भिजवाए जाना अथवा राज्य स्तर पर संचालित सिंगल नोडल अकाउंट में जमा या समर्पित करने, पी.एम.ए.जी.वाई. अन्तर्गत नव चयनित ग्रामों की ड्राफ्ट ग्राम विकास योजना (वी.डी.पी.) तैयार किया जाना तथा सभी ड्राफ्ट वी.डी.पी. को पी.एम.ए.जी.वाई. जिला अभिसरण समिति से अनुमोदन उपरान्त फाइनल या अद्यतित वी.डी.पी. को पी.एम.ए. जी.वाई. पोर्टल पर अपलोड या लॉक किए जाने के निर्देश दिए गए।
इस दौरान योजनान्तर्गत अप्रारम्भ एवं प्रगतिरत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाकर कार्यों की प्रगति पोर्टल पर अपडेट किया जाने, योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में से 70 या 70 से अधिक अर्जित विलेज स्कोर वाले ग्रामों को "आदर्श ग्राम घोषित किये जाने के प्रस्ताव पी.एम.ए.जी.वाई. पोर्टल के माध्यम से विभाग को भिजवाए जाने, योजना की समयबद्ध प्रगति तथा प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु ग्राम जिला कलक्टर की अध्यक्षता में पी.एम.ए.जी.वाई. जिला अभि. नियमित रूप से बैठक आयोजित किए जाने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में अतिरिक्त निदेशक श्री एस आर मीणा ने भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान डूंगरपुर जिले के अतिरिक्त सभी जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उनके प्रतिनिधि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सभी जिलाधिकारी, अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद (ग्राविप्र), संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी, जिला परिषदों में योजना से संबंधित कार्मिक एवं लेखा कार्मिक ऑनलाइन जुड़े।