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Current News / अब ऑनलाइन भी बनेंगे कॉन्ट्रेक्ट कैरिज, नेशनल परमिट और प्राइवेट सर्विस व्हीकल परमिट

clean-udaipur अब ऑनलाइन भी बनेंगे कॉन्ट्रेक्ट कैरिज, नेशनल परमिट और प्राइवेट सर्विस व्हीकल परमिट
newsagencyindia.com December 03, 2021 09:33 AM IST
जयपुर, 02 दिसंबर। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग लगातार अपनी सेवाओं को ऑनलाइन करने में जुटा हुआ है। अक्टूबर माह में वाहनों के ‘गुड्स परमिट‘ की सुविधा को ऑनलाइन किया गया। अब कॉन्ट्रेक्ट कैरिज, नेशनल वाहन परमिट और प्राइवेट सर्विस व्हीकल परमिट के आवेदन और प्राप्त करने की सुविधा भी ऑनलाइन कर दी गई है। इससे प्रदेश के वाहन मालिकों को परमिट के लिए परिवहन कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। 

 
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री श्री बृजेंद्र ओला ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा ‘परमिट सुविधा ऑनलाइन‘ करने की बजट घोषणा 2021-22 को पूरा करते हुए वाहन संचालकों को सुविधा प्रदान की गई है। इसमें कॉन्ट्रेक्ट कैरिज में नए परमिट, रिनुअल परमिट और डुप्लीकेट परमिट शामिल है। साथ ही नेशनल परमिट (चार राज्यों से अधिक में वाहन चलाने के लिए मिलने वाले परमिट) और प्राइवेट सर्विल व्हीकल परमिट के लिए आवेदन ऑनलाइन भी किये जा सकते हैं। 

क्यूआर कोड स्कैन कर देख सकते है मूल दस्तावेज

 
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा आयुक्त श्री महेंद्र सोनी ने बताया कि ऑनलाइन प्राप्त होने वाले परमिट में ‘क्यूआर कोड‘ और ‘ई-साइन‘ होगा। इसमें यदि मोटर वाहन निरीक्षक और यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालक से परमिट दिखाने के लिए कहा जाये तो ऑनलाइन भी दिखाया जा सकता है। परमिट की अवधि जांचने के लिए मोटर वाहन निरीक्षक और यातायात पुलिस क्यूआर कोड को स्केन कर सकते हैं।  
 
बचेगा समय, मिलेगी लाइनों से निजात  
 
श्री सोनी ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) परिवहन विभाग की टीम द्वारा सराहनीय कदम बढ़ाया गया है। विभाग परिवहन संबंधित सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने की ओर बढ़ रहा है। हाल ही लर्निंग लाइसेंस, इंटनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेस रिनुअल, लाइसेंस डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज और सरेंडर ऑफ डीएल की सर्विस ऑनलाइन की जा चुकी हैं। इससे वाहन संचालक कार्यालयों की विंडो के सामने लगने वाली कतार से भी बचे सकेंगे। समय की भी बड़ी बचत होगी। ये सुविधा परिवहन कार्यालयों में जाकर ऑफलाइन भी ली जा सकती हैं। 
 
ऑनलाइन के लिए ऎसे होगा आवेदन
 
श्री सोनी ने बताया कि इन सुविधाओं के लिए वेबवाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर ऑनलाइन सर्विसेस पर क्लिक करने के बाद वाहन रिलेडेट सर्विसेस फिर स्टेट में राजस्थान सलेक्ट कर अपने व्हीकल नंबर लिखकर किया जा सकता है। 
 
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