उदयपुर, 20 नवम्बर 2022 : ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध नियम 2016 के तहत राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 12.04.2019 को जारी अधिसूचना उपविधि के नियम 5 के अनुसार नगर निगम क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त रिहायशी व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को ठोस अपशिष्ट (कचरा) नगर निगम / नगर निगम द्वारा अधिकृत एजेन्सी को उपलब्ध कराना व इस कार्य हेतु नियमानुसार प्रतिमाह शुल्क जमा करवाना अनिवार्य है। नगर निगम उदयपुर द्वारा नगर निगम व नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त वाणिज्यिक संस्थानों से उत्पन्न कचरे को डोर टू डोर संग्रहण कर पर्यावरण अनूकुल निस्तारण हेतु मैसर्स ट्रेशोनोमी प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। इस कार्य हेतु प्रत्येक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान से राज्य सरकार के नियमानुसार उपयोग शुल्क वसूल करने अधिकृत किया गया है। मैसर्स ट्रेशोनोमी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अगस्त 2021 से सेवाएं दी जा रही है।
मैसर्स ट्रेशोनोमी प्राइवेट लिमिटेड को शहर मे स्थित बड़े होटल एवं वाणिज्यिक संस्थान आवासीय कॉम्पलेक्स द्वारा उनके प्रतिष्ठान से उत्सर्जित ठोस अपशिष्ठ उपलब्ध नही करवाकर अनाधिकृत व्यक्तियों / फर्म को ठोस अपशिष्ठ उपलब्ध कराया जा रहा है अनाधिकृत व्यक्ति / फर्म इन संस्थानों से प्राप्त कचरो को शहर मे झीलो के किनारे व सड़कों के किनारे खाली स्थानों पर डाल रहे है।
नगर निगम आयुक्त, उदयपुर हिम्मत सिंह बारहठ द्वारा ऐसे सभी प्रतिष्टानों को ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध नियम 2016 के तहत नोटिस जारी किये गये है। नोटिस की पालना नही करने पर पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 व राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत विधिक कार्यवाही की जावगी । ऐसे प्रतिष्टानो के लाइसेंस निरस्त किए जावेगें । उदयपुर शहर में घरेलु व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान से डोर टू डोर कचरा संग्रहण हेतु पर्याप्त साधन लगाने के बावजूद शहर में कई स्थानों पर कचरे के ढेर पड़े रहते है। इसका कारण वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कचरा अधिकृत एजेन्सी को उपलब्ध नही करवाकर अनाधिकृत लोगो को कचरा देते है ।
नगर निगम उदयपुर द्वारा अनाधिकृत रूप से कचरा संग्रहण करने वाले वाहनो को जब्त करने की कार्यवाही हेतु एक टीम का गठन किया गया है। उक्त टीम एक अभियान चलाकर अनाधिकृत रूप से वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से कचरा प्राप्त कर झीलो के आस पास व शहर मे सड़को के किनारे डालने वालों के विरूद्ध गन्दगी फैलाने व गन्दगी से अन्य रोगो के संक्रमण फैलाने के मामले से अनाधिकृत वाहनों को जब्त कर पुलिस थानो में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी