कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अब 10 बजे से नाईट कर्फ्यू, जानिए क्या है नए दिशा निर्देश !
राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार अब सख्त होने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बुधवार को कोरोना कोर ग्रुप की बैठक लेकर नई गाइडलाइन को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत कोरोना प्रभावित 10 शहरों में सख्ती लागू की जाएगी। गृह विभाग ने बुधवार रात को 30 अप्रैल तक के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की हैं। इसी के साथ ही अब राजस्थान में 8 की जगह 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नए शहरों चित्तौड़गढ़ और आबूरोड का नाम शामिल किया गया है। इसके साथ ही नयी गाइड लाइन्स के अनुसार अब राजस्थान के बाजार रात 9 बजे से बंद हो जाएंगे।
इससे पहले बाजार बंद होने का समय 10 बजे निर्धारित किया गया था और नाइट कर्फ्यू लगने का समय रात 11 बजे निर्धारित किया गया था। लेकिन राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमित केस आने के बाद अब समय और कम कर दिया गया है।
कोरोना की नई गाइडलाइन
- 21 मार्च को जारी गाइडलाइन वाली पाबंदियों को बढ़ाया 30 अप्रैल तक
- सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, शराब, तंबाकू सेवन पर जुर्माना
- पांचवीं तक कक्षाएं बंद रहेंगी
- बिना मास्क वाले व्यक्ति को सामान देने पर जुर्माने के साथ दुकान होगी सीज
- कोचिंग, कॉलेज बंद करने का फैसला सरकार की मंजूरी से कलेक्टर स्तर पर
- बाजारों में करनी होगी नो मास्क नो सर्विस की सख्ती से पालना
किस किस को रहेगी नाइट कर्फ्यू से छूट
जरूरी और आपातकालीन सेवाओं से संबंधित ऑफिस,आईटी कंपनियों, रेस्टोरेंट, कैमिस्ट शॉप, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन, लोडिंग-अनलोडिंग में लगे कर्मचारी नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से मुक्त होंगे।

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