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Current News / NIA ने उदयपुर अंजुमन पदाधिकारियों समेत 9 लोगों से की 14 घण्टे पूछताछ, सभी के मोबाइल किये जब्त

arth-skin-and-fitness NIA ने उदयपुर अंजुमन पदाधिकारियों समेत 9 लोगों से की 14 घण्टे पूछताछ, सभी के मोबाइल किये जब्त
दिनेश भट्ट July 13, 2022 08:30 AM IST

उदयपुर, 13 जुलाई 2022 : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मंगलवार को उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के सिलसिले में राजस्थान में कई स्थानों पर छापेमारी की। वही एनआईए ने उदयपुर जिले में नौ स्थानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मामले में संदिग्धों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और सिम कार्ड समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुए हैं। मामले में जांच अभी जारी है।

 

NIA ने कार्यवाही करते हुए अल सुबह अंजुमन सदर और अन्य पदाधिकारियों के घर छापा मार कर तलाशी अभियान चलाया। सुबह करीब पांच बजे अंजुमन तालिमुल इस्लाम सदर मुजीब सिद्दीकी, नायब सदर मोहम्मद अशफाक खान,जॉइंट सेकेट्री उमर फारुख, मौलाना जुलकर नैन, पूर्व उपाध्यक्ष मुनव्वर अशरफ, पूर्व सदर खलील अहमद समेत 9 लोगों के घर पर आकस्मिक छापेमारी की कार्यवाही को अंजाम दिया। NIA ने छापेमारी से पहले संदिग्ध के परिवारजन के साथ समझाइश के बाद तलाशी ली।तलाशी अभियान के बाद NIA ने सभी पदाधिकारियों के मोबाइल फ़ोन अपने कब्जे में ले लिए। साथ ही इनके मोबाइल के साथ सोशल मीडिया रिकॉर्ड भी जाँच के दायरे में लिए गए। इसके बाद इन सभी लोगों को पूछताछ के लिए NIA टीम अपने साथ ले गयी।

 

इसके बाद NIA ने सभी लोगों को उदयपुर की पुलिस लाइन में लाकर अलग अलग कमरों में पूछताछ की। पूछताछ में 20 जून को उदयपुर में निकाले गए जुलूस को लेकर सवाल किए गए।

 

पूछताछ के बाद सभी लोगों को शाम 7 बजे छोड़ दिया गया। लेकिन सभी पदाधिकारियों को आगे की पूछताछ के लिए जयपुर बुलाया गया है।

 

वहीं जयपुर की NIA कोर्ट ने उदयपुर मर्डर केस में पहले गिरफ्तार किये गये 7 आरोपियों में से 3 को फिर से एनआईए को रिमांड पर सौंप दिया है। वहीं शेष 4 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। एनआईए ने गिरफ्तार सातों आरोपियों की रिमांड अवधि समाप्त होने पर मंगलवार को फिर से बापर्दा कोर्ट में पेश किया था। एनआईए ने कोर्ट में दोनों मुख्य आरोपी मोहम्मद गौस और रियाज अत्तारी के साथ फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बाबला की रिमांड मांगी। कोर्ट में एनआईए की ओर से कहा गया कि अभी मामले कई एंगल्स पर जांच होना शेष है। इसके लिए इन तीनों आरोपियों से और पूछताछ करना जरुरी है। ऐसे में इन्हें रिमांड पर सौंपा जाए। इस पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 16 जुलाई तक एनआईए को रिमांड पर सौंप दिया।

 

एनआईए के विशेष लोक अभियोजक टीपी शर्मा के अनुसार गिरफ्तार 7 आरोपियों में से 4 का रिमांड एनआईए ने नहीं मांगा था। इन आरोपियों से पूछताछ पूरी हो चुकी है। ऐसे में कोर्ट ने मोहसिन खान उर्फ भाई, आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन और वसीम अली को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इन चारों आरोपियों की गिरफ्तारी दोनों मुख्य आरोपियों से पूछताछ के बाद हुई थी। इन सभी पर षड़यंत्र में शामिल होन का आरोप है।

 

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