लॉकडाउन में 20 अप्रैल से वाहनों को लेकर नए नियम,इनके अलावा वाहन पाए तो होगी कार्यवाही !
मॉडिफाइड लॉक डाउन में सड़कों पर वाहन संचालन के लिए केन्द्र सरकार ने नए नियम जारी किए है। नियमों के अनुसार परिचय पत्र के आधार पर कर्मचारियों को होगी अनुमति,चिकित्सा कर्मी नर्सेज ,पैरामेडिकल स्टाफ को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी।
भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को भी अनुमति प्रदान की गयी है। इसके साथ बैंक एटीएम एवं बीमा कर्मचारियों भी अनुमति प्रदान की गयी है।
साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी, हॉकर ,दूरसंचार व इंटरनेट सर्विस प्रदाता ,पेट्रोल पंप,LPG गैस कर्मी ,औषधि विक्रेता ,चिकित्सा उपकरण विक्रेता,केमिस्ट ,प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस,मनरेगा श्रमिक को अनुमति प्रदान की गयी है।