संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट राजस्थान में हुआ लागू, जानिए कितनी देनी होगी जुर्माना राशि !
राजस्थान राज्य सरकार ने प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को करीब 10 महीने बाद लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद बुधवार शाम परिवहन विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत अगर अब कोई भी प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो यह उसको बहुत महंगा पड़ सकता है। अब तक राजस्थान में पुराने एक्ट के अनुसार ही जुर्माना राशि वसूल की जा रही थी।
केन्द्र सरकार ने 1 सितंबर 2019 को मोटर व्हीकल एक्ट-1988 के संशोधित प्रावधानों को पूरे देश के लिए लागू कर दिया था। लेकिन राजस्थान सहित कई राज्यों ने जुर्माना राशि को अधिक बताते हुए इसे अपने यहां लागू नहीं किया था। इसके चलते प्रदेश में पुराने एक्ट के अनुसार ही जुर्माना राशि वसूल की जा रही थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद प्रदेश में भी संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर दिया गया है।
नई जुर्माना राशि के प्रावधान
- तेज गति से बाइक व कार चलाने पर- 1 हजार रुपये
- तेज गति से टूरिस्ट व भारी वाहन चलाने पर- 2 हजार रुपये
- बिना इंशयोरेंस- 2 हजार रुपये
- बिना लाइसेंस- 5 हजार रुपये
- बिना हेलमेट - 1 हजार रुपये
- बिना सीट बेल्ट- 1 हजार रुपये
- टू व्हीलर पर तीन सवारी- 1 हजार रुपये
- खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर- 1 हज़ार रुपये, दूसरी बार यही अपराध करने पर- 10 हज़ार रुपये
- बिना रजिस्ट्रेशन व फिटनेस के दुपहिया वाहन- 2 हजार रुपये, इसी हालत में दुबारा पाये जाने- 5 हज़ार रुपये
- बिना रजिस्ट्रेशन व फिटनेस के यात्री वाहन- 5 हज़ार रुपये, दुबारा पाये जाने पर- 10 हज़ार रुपये
- एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देने पर- 10 हज़ार रुपए
- वाहन गति मापने और बिना अनुमति रेसिंग- 5 हज़ार रुपये, दूसरी बार यही अपराध करने पर 10 हज़ार रुपये
- ध्वनि व वायु प्रदूषण- बाइक के 500 और कार के 1500, अन्य वाहनों की जुर्माना राशि अलग-अलग है