20 अप्रैल से लॉक डाउन के नए दिशा निर्देश,दोपहिया पर एक और कार में बैठ सकेंगे केवल 2 व्यक्ति !
राजस्थान राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 20 अप्रैल से संशोधित लॉक डाउन के नियमों में बदलाव किया है। यह नए नियम कंटेनमेंट जॉन और हॉटस्पॉट्स इलाकों में लागू नहीं होंगे।
नए नियमों के अनुसार केवल चिकित्सीय देखभाल और आवश्यक वस्तुओं की खरीद जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए ही निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा ।इसके साथ ही फोर व्हीलर में केवल एक चालक और एक यात्री पिछली सीट पर बैठने की स्वीकृति है और दुपहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति ही राइड कर पाएगा।
इसके साथ ही स्थानीय स्टोर और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर समय की पाबंदी हटा दी गई है ।साथ ही किराना और राशन के साथ फल और सब्जियों की दुकानें दूध डेयरी ,पोल्ट्री और मीट की दुकानों को अनुमति प्रदान की गई है।
वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों में केवल आईटी सेक्टर को अनुमति दी गई है जिसमें यह कहा गया है कि केवल 50% स्टाफ ही काम में लिया जा सकेगा ।साथ ही ई-कॉमर्स और कुरियर सेवाओं को काम करने की अनुमति दी गई है एवं बिजली वाले, आईटी रिपेयर ,प्लंबर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई को काम करने की स्वीकृति दे दी गई है ।
संशोधित लॉक डाउन के दौरान 20 अप्रैल के बाद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। रेलगाड़ियों के द्वारा आवागमन बंद रहेगा ।जन यातायात के लिए बस और मेट्रो ट्रेन की सेवाएं भी बंद रखी गई है। साथ ही टैक्सी ,ऑटो रिक्शा और उसके जैसी कैब सेवाओं पर संचालन की अनुमति नहीं दी गई है ।इसके साथ ही लोगों के एक जिले से दूसरे जिले में जाने की पाबंदी भी पूर्णता यथावत रखी गई है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि सिनेमाघर ,मॉल, जिम बार और रेस्टोरेंट इत्यादि भी संशोधित लॉक डाउन की अवधि के दौरान बंद रखे जाएंगे।
शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जैसे स्कूल ,कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी संशोधित लॉक डाउन की अवधि के दौरान बंद रखे जाने की बात संशोधित आदेश में कही गई है ।साथ ही औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों और आतिथ्य क्षेत्र संबंधित सेवाओं को लॉक डाउन के दौरान कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है ।3 मई 2020 तक सामाजिक ,राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों के साथ पूजा पाठ के सभी धार्मिक स्थानों को बंद रखने के आदेश यथावत रखे गए हैं।