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clean-udaipur CAB और CAA में विरोधी रहे उलझे,उधर मोदी ने रद्द किया जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम !
News Agency India December 02, 2019 07:50 AM IST

CAB और CAA में विरोधी रहे उलझे,उधर मोदी ने रद्द किया जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम !

मोदी और शाह की राजनीती समझना आसान काम नहीं है। जहाँ पूरे देश में एक वर्ग उनके खिलाफ लगा हुआ है वही उनकी जोड़ी चुपचाप अपने मिशन को अंजाम देने में जुट गयी है और जल्द भारतवासी खुशखबरी सुन सकते है।

5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए केंद्र ने एक 37 वर्षीय कानून को रद्द कर दिया है, जिसने जम्मू और कश्मीर के निवासियों को वापसी की अनुमति दी थी जो 1947 से 1954 तक पाकिस्तान चले गए थे ।
यह जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत समाप्त 153 राज्य कानूनों और राज्यपालों के अधिनियमों में से एक है।

चूंकि पुनर्वास अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए पाकिस्तान से इन जम्मू-कश्मीर के निवासियों की वापसी के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और यह अब एक बंद अध्याय है।1980 में इस बिल को जम्मू और कश्मीर विधानसभा में एक निजी सदस्य विधेयक के रूप में पेश किया गया था, जिसका अटल बिहारी वाजपेयी, कांग्रेस, जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने विरोध किया था
1980 में इस बिल को जम्मू और कश्मीर विधानसभा में एक निजी सदस्य विधेयक के रूप में पेश किया गया था, जिसका अटल बिहारी वाजपेयी, कांग्रेस, जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी (J & KNPP), और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने विरोध किया था, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी)।

नागरिकता संशोधन कानून एक्ट की मदद से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस एक्ट में इस्लाम धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया गया है। नागरिकता संशोधन बिल के कानून बनने के बाद अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के वो लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर लिया था , वे सभी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे।

इसका मतलब साफ़ है कि अमित शाह और मोदी की पार्टी ने POK को लेकर अपना पहली योजना को अमलीजामा पहना दिया है और जल्द दूसरी योजना की घोषणा आप अलसुबह किसी दिन सुन सकते है।

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