ब्रेकिंग : केंद्र सरकार ने शेल्टर में फँसे श्रमिको को राज्य के भीतर घर भेजने के किये आदेश जारी !
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अलग-अलग स्थानों पर ठहरे मजदूरों को उनके घरों पर जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है । जो मजदूर अलग-अलग राज्यों में रिलीफ़ अथवा शेल्टर हाउस में रह रहे हैं ,स्थानीय प्रशासन या तो रोजगार उपलब्ध करवाएगा अथवा राज्य के भीतर ही अगर उनका निवास है ,तो उन्हें स्क्रीनिंग के बाद उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था करेगा ।
यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में श्रमिक नहीं जा पाएंगे ।श्रमिकों की बस यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम और कायदे पालन कराने की जिम्मेदारी भी स्थानीय प्रशासन की रहेगी। इसके साथ ही इस आदेश में यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार बस और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पहले सैनिटाइज किया जाना अति आवश्यक होगा ।15 अप्रैल 2020 को कोरोना महामारी के मैनेजमेंट के लिए जारी की गई राष्ट्रीय गाइडलाइन का पूर्णतया पालन किया जाना किया गया है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन यात्रा के दौरान खाना और पानी भी श्रमिकों को मुहैया करवाएगा।