बाहरी राज्यों से आने वालों को रहना होगा होम क्वारन्टीन,उल्लंघन पर होगी FIR !
उदयपुर में जहां एक ओर कोरोना महामारी पैर पसारते चली जा रही है वहीं दूसरी ओर अन्य राज्यों के प्रवासियों का आना उदयपुर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में बदस्तूर जारी है। ऐसे में प्रवासियों द्वारा संक्रमण फैलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने नये आदेश जारी किये है।
आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए होम क्वारन्टीन की अक्षरश: कठोर पालना किया जाना नितांत आवश्यक है । ऐसे सभी व्यक्ति जो अन्य राज्यों से लौट कर आए हैं, उनकी स्क्रीनिंग आवश्यक है और उन्हें घर पर 14 दिन के लिए क्वारन्टीन किया जाना अनिवार्य है।
किसी भी इनफ्लुएंजा जैसी बीमारी के लक्षणों के मामले में अगर घर पर क्वारन्टीन संभव नहीं हो तो ऐसे लोगों ग्राम पंचायत निर्धारित अथवा शहर के स्तर पर केंद्रों में क्वारन्टीन किया जा सकेगा । इसके साथ ही इन केंद्रों पर प्रोटोकॉल की पालना कराई जाएगी तथा कोई भी ऐसा व्यक्ति अवधि पूर्ण होने से पहले क्वारन्टीन सेंटर नहीं छोड़ पाएगा।
इसके साथ ही जिम्मेदार निवासियों गांव अथवा मोहल्ला स्तर के स्थानीय समिति द्वारा भी इस बाबत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। जो कोई व्यक्ति होम क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन करता है और बाहर निकलता है ,ऐसे व्यक्तियों को सरकार द्वारा निर्देशित क्वारन्टीन सेंटर पर रखा जाएगा और 14 दिन की अवधि के लिए एकांतवास में रखा जाएगा और जो व्यक्ति होम क्वॉरेंटाइन की पालना नहीं कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत एफ आई आर भी दर्ज कराई जाएगी।
इसके साथ ही प्रत्येक क्षेत्र के जिम्मेदार निवासियों की एक स्थानीय समिति गांव /मोहल्ला स्तर पर बनाई जाएगी ,जिसे बीएलओ पटवारी अन्य शहरी नामित कार्मिकों को सूचना देने के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा सरकारी कर्मियों के संपर्क नंबर समिति के सदस्यों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच, वार्ड पंच तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगें।