क्या क्या चालू रहेगा 20 अप्रैल के बाद और क्या रहेंगी पाबंदिया ,गृह मंत्रालय के क्या है नए निर्देश ?
आईटी, मरम्मत, मोटर यांत्रिकी, प्लंबर और बढ़ई के लिए व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को भी सामान्य रूप से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा।
सभी सार्वजनिक परिवहन निलंबित हैं और कोरोनोवायरस लॉकडाउन की अवधि के लिए स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।
नए दिशानिर्देश जारी किए जाने के बाद, पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव, पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने संशोधित दिशानिर्देशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों के शीर्ष नौकरशाहों के साथ बैठक की है।
20 अप्रैल के बाद प्रतिबंधों में ढील देने पर निर्णय लिया जाएगा। 20 अप्रैल तक सभी जिलों, इलाकों, राज्यों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, कि वे कितनी सख्ती से मानदंडों को लागू कर रहे हैं? हमें उन स्थानों पर कड़ी नजर रखनी होगी, जो हॉटस्पॉट में परिवर्तित होने की उम्मीद है। नए हॉटस्पॉट का निर्माण हमारी कड़ी मेहनत और हमारी तपस्या को चुनौती देगा।
कुछ दिशानिर्देश:
1. केंद्र सरकार के अधीन कार्यालय, उसके स्वायत्त / अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कोषागार, सार्वजनिक उपयोगिताओं (पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी सहित), बिजली उत्पादन अपवादों के साथ बंद रहेंगे। अन्य जैसे सीमा शुल्क, भारतीय रिज़र्व बैंक और RBI-विनियमित वित्तीय बाज़ार और NPCI, CCIL जैसी संस्थाएँ न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करेंगी।
2. राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के अंतर्गत आने वाले कार्यालय पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि और आपातकालीन सेवाओं, आपदा प्रबंधन और जेलों, बिजली, पानी, स्वच्छता, नगर निकायों के अलावा अन्य सभी बंद रहेंगे
3. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, जैसे कि डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फ़ार्मेसी (जनऔषधि केंद्र सहित) और मेडिकल उपकरण की दुकानें, प्रयोगशालाएँ, फ़ार्मास्युटिकल रिसर्च लैब, सहित उनके विनिर्माण और वितरण इकाइयों सहित अस्पताल, पशु अस्पताल और सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान क्लीनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस आदि कार्यात्मक बने रहेंगे और बंद नहीं किये जाएंगे ।
4. 20 अप्रैल से, अतिरिक्त गतिविधियों को "जनता पर कठोरता को कम करने" की अनुमति दी जाएगी। राज्य द्वारा आयोजित खेती के संचालन, खरीद गतिविधियां और मंडियां चालू होंगी।
5. 20 अप्रैल से, दवा अनुसंधान गतिविधियों और दवाओं के निर्माण, चिकित्सा उपकरणों का संचालन होगा।
6. इंटर-स्टेट, लोगों के अंतर-जिला गतिविधि , मेट्रो, बस सेवाएं 3 मई तक प्रतिबंधित रहेंगी।
7. सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, बार 3 मई तक बंद रहें।
8. राशन की दुकानों (पीडीएस के तहत), खाद्य, किराने का सामान, फल और सब्जियां, कीटनाशक,डेयरी और दूध बूथ, मांस और मछली, पशु चारा, उर्वरक, बीज सहित दुकानों के अपवाद के साथ, वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद हो जाएंगे।
9. बैंक, बीमा कार्यालय, और बैंकिंग परिचालन के लिए आईटी विक्रेताओं सहित एटीएम, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कार्य कर सकते हैं, साथ ही ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक सामानों की डिलीवरी पर भी छूट रहेगी ।
10. औद्योगिक प्रतिष्ठान आवश्यक वस्तुओं, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयों के अपवादों के साथ बंद रहेंगे।
11. सभी परिवहन सेवाएं-हवाई, रेल, रोडवेज- माल, आवाजाही, राहत और निकासी के लिए रेलवे, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के संचालन, राहत और निकासी के लिए आवश्यक सामान, आग, कानून और व्यवस्था के लिए परिवहन के अपवादों के साथ निलंबित रहेगी।
12. टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स निषिद्ध होंगे।
13. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे।
14. सभी पूजा स्थल जनता के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बिना किसी अपवाद के किसी भी धार्मिक मण्डली की अनुमति नहीं होगी।
15. सभी सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य / सभाएं वर्जित होंगी।
16. अंतिम संस्कार के मामले में, बीस से अधिक व्यक्तियों की मण्डली को अनुमति नहीं दी जाएगी।