गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लोगों के इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए जारी की गाइड लाइन !
गृह मंत्रालय ने श्रमिकों, छात्रों ,टूरिस्टों और अन्य लोगों को लॉक डाउन के दौरान अटक जाने के बाद उनके गृह राज्यों में जाने के लिए आदर्श गाइड लाइन तय की है जिसमे कहा गया है कि केवल सड़क रास्ते के माध्यम से इन लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की स्वीकृति दी जा सकती है वो भी इस मामले में दोनों राज्यों अथवा संघ शाषित प्रदेशों की स्वीकृति होना आवश्यक हैं।
साथ ही जिस राज्य से ये लोग रवाना होंगे , वहाँ इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी और होम स्टेट में पहुँचने पर निर्धारित क्वारन्टीन और आइसोलेटेड प्रोटोकोल के तहत रहना होगा।
जिन बसों में इन यात्रियों को भेजा जाएगा ,इनमे सैनीटाइजेसन और सोशल डिस्टेंसिङ्ग के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
लोगों के अपने गृह जिले में पहुँचने के बाद लोकल प्रशाषन निर्धारित करेगा कि किस व्यक्ति को घरेलू क्वारन्टीन किया जाएगा और किस व्यक्ति को उपलब्ध सरकारी क्वारन्टीन हाउस में रखा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों की नियमित तौर पर स्क्रीनिंग भी की जाएगी।