राहत भरी ख़बर :गृह मंत्रालय ने दिए लॉक डाउन में दुकानें खोलनें के आदेश !
शुक्रवार देर रात जारी एक आदेश में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार से खुले में गैर-जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को अनुमति दी है। यह आदेश नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमाओं के तहत बाजार परिसरों की दुकानों पर लागू है।
15 अप्रैल के अपने आदेश में संशोधन करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि "सभी दुकानें, जिसमें आस पड़ोस की दुकानें और एकांत परिसर में स्थित दुकानें, आवासीय परिसरों में दुकानें, नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर, संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की दुकानें लॉकडाउन के दौरान खोलने की अनुमति दी जाएगी।
स्थानीय सैलून और पार्लर को शनिवार से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। बड़ी दुकानें / ब्रांड / बाजार स्थान बंद रहेंगे। शराब की दुकानों के लिए, MHA ने स्पष्ट किया है कि शराब एक अलग खंड के तहत आती है, दुकानों और स्थापना अधिनियम के तहत नहीं।
आदेश में आगे स्पष्ट है कि यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल पर लागू नहीं है, लेकिन केवल नगर निगम के साथ पंजीकृत स्थानीय दुकानों के लिए है। "उप-खंड 1 (x) में, 'शॉपिंग कॉम्प्लेक्स' शब्द को नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा के भीतर 'मार्केट कॉम्प्लेक्स' से बदल दिया जाता है।"
इसके अलावा, आदेश संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी दुकानों को शामिल करने के लिए वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों पर खंड 14 के तहत उप-खंड (xiii) और (xiv) में समावेश करता है। यह आवासीय परिसरों और बाजार परिसरों में दुकानों का समावेश है। हालांकि, यह मल्टी ब्रांड और एकल-ब्रांड मॉल खोलने के आदेश नही दिए गए है। आदेश में कहा गया है, "मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिङ्ग के साथ केवल 50 फीसदी कर्मचारी ही काम मे लिये जाएँगे।