जयपुर, 21 दिसंबर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधिपति श्री संजीव प्रकाश शर्मा एवं सदस्य सचिव श्री हरिओम शर्मा ‘अत्रे’ के निर्देशन में ‘मेरी पहल’ संस्था में 17 दिसंबर को किए गए रेस्क्यू अभियान में बचाए गए 18 व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु संज्ञान लेते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय ने त्वरित कार्यवाही करते हुए रेस्क्यू किए गए लोगों को अपने परिजनों से मिलाया है तथा उनके पुनर्वास हेतु पीड़ित प्रतिकर मीटिंग का आयोजन भी किया।
जयपुर महानगर द्वितीय की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती पल्लवी शर्मा एवं जयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्री पवन जीनवाल ने बताया कि रेस्क्यू अभियान में बचाये गए 18 व्यक्तियों में से 5 महिलाओं के परिजनों से संपर्क कर उन्हें घर भिजवाया गया, 2 महिलाओं को मानसिक विमंदित होने के कारण मानसिक विमंदित गृह में पुनर्वासित करवाया गया, 1 महिला की आयु 65 वर्ष होने के कारण वृद्धाश्रम में पुनर्वासित करवाया गया तथा 3 महिलाओं को स्वयं सेवी संस्था शक्ति स्तंभ में पुनर्वासित कर उनके परिजनों को ढूंढने के प्रयास जारी है। इसी प्रकार 6 पुरूषों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर (राजस्थान), करौली (राजस्थान), महाराजगंज (उत्तर प्रदेश), इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) एवं जलाउं (उत्तर प्रदेश) के संबंधित डीएलएसए सचिवो से संपर्क स्थापित कर उनके परिवार से मिलवाया गया है तथा 1 पुरूष को मानसिक विमंदित गृह में भिजवाया गया है। उपरोक्त सभी महिला, पुरुष तथा उनके परिजन इस कार्यवाही से अत्यंत खुश है तथा सभी ने रालसा का आभार जताया है।
पुनर्वास कार्यवाही के क्रम में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय श्रीमती रीटा तेजपाल (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) की अध्यक्षता में पीड़ित प्रतिकर बैठक का आयोजन किया गया। श्रीमती पल्लवी शर्मा ने बताया कि रेस्क्यू किए गए व्यक्तियों से संबंधित 16 प्रार्थना-पत्रों में कुल चार लाख रूपए प्रतिकर दिए जाने के आदेश बैठक में पारित किए गए हैं। बैठक में श्री शिव कुमार, न्यायाधीश एम.ए.सी.टी प्रथम, श्री नवीन किलानिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर द्वितीय, जिला कलेक्टर प्रतिनिधि श्री बी.पी.चंदेल (सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग), श्री राजेश कुमार गुप्ता, एडीसीपी वेस्ट, श्री बजरंग सिंह, एडीसीपी नॉर्थ, श्री रमेश चंद जादौरिया, लोक अभियोजक आदि उपस्थित रहे।