मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह: सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका,HC के फैसले में दखल से इनकार !
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए शहीद गांव में एएसआई सर्व पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। आपको बताते चले कि बीतेकल ही हाईकोर्ट ने सर्वे की मंजूरी दी थी।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का अदालत की निगरानी में एडवोकेट कमिश्नर की टीम के जरिए सर्वे की अनुमति दी। यह टीम तीन सदस्यीय होगी। सर्वे के तौर-तरीके 18 दिसंबर को तय किए जाएंगे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसले में हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूरी दी थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने गुरुवार दोपहर अपना फैसला सुनाया है था। कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर की देखरेख में कराए जाने का आदेश दिया है।