सुरक्षा मापदंडों में लापरवाही पर 4 होटल किए सीज।
लगातार होगी कार्यवाही-आयुक्त।
उदयपुर। नगर निगम अग्निशमन शाखा द्वारा सुरक्षा मापदण्डों में लापरवाही पाए जाने पर लगातार दूसरे दिन 4 इमारतों को सीज करने की कार्यवाही की गई। निगम आयुक्त राम प्रकाश ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि शहर बड़ी एवं रिहायशी ईमारतें जैसे शोपिंग मॉल, होटल्स, कोचिंग संस्थानें, स्कुल, हॉस्टल, पेट्रोल पम्प, रेस्टोरेंट एवं व्यावसायिक गतिविधि करने वाले समस्त स्थल पर यदि सुरक्षा मापदण्डों में कोई कमी है तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
लगातार दूसरे दिन हुई बड़ी कार्यवाही, चार ईमारतों को किया सीज।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबुलाल चौधरी ने बताया कि नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर पूर्व में शहर की कई प्रमुख ईमारतों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान फायर ऑफिसर शिवराम मीणा, नवदीप सिंह बग्गा आदि भी मौजूद रहे। टिम द्वारा की गई जांच में जिन ईमारतों ने सुरक्षा मापदण्ड नहीं अपनाए थे उन्हें नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किये गए। नोटिस मिलने के उपरान्त भी सुरक्षा हेतु जारी निर्देश की पालना नही करने के कारण गुरुवार को नगर निगम अग्निशमन दल ने सेक्टर-13, हिरण मगरी स्थित रॉयल आईकॉन होटल, ऑक्सीऑन होटल एवं हरिदास जी की मगरी स्थित होटल अगवानी तथा ईमली घाट चांदपोल स्थित उम्मेद होटल को सीज करने की कार्यवाही की गई।
कभी भी घटित हो सकता है बड़ा हादसा।
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि शहर में कई होटल एवं रेस्टोरेंट तंग गलियों में बनाए गए हैं जहां पर आपातकाल स्थिति में फायर ब्रिगेड अथवा कोई भी अन्य आवश्यक कदम तत्काल नहीं उठाए जा सकते हैं। इसलिए होटल एवं रेस्टोरेंट सहित अन्य व्यावसायिक स्थान पर आवश्यक सुरक्षा उपकरण निश्चित रूप से लगे हुए होने चाहिए। नगर निगम द्वारा बार-बार शहर में स्थित सभी बड़ी एवं व्यावसायिक इमारत पर सुरक्षा मापदंडों को लेकर निर्देश जारी किए गए लेकिन हर बार निर्देश को अनसुना किया गया। इन स्थानों पर कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है एवं जान एवं माल का नुकसान हो सकता है। अतः सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा मापदंडों को लेकर किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बरदाश्त योग्य नहीं होगी। यदि आपको अपने संस्थान का संचालन करना है तो सुरक्षा मापदंडों को पूरी तरह अपनाना होगा।
लगातार जारी रहेगी कार्यवाही।
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने स्पष्ट किया है कि स्वायत्त शासन विभाग राज सरकार नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के तहत लाईफ एण्ड सेफ्टी के तहत जनहित एवं सुरक्षा की दृष्टि से शहर में निर्मित होटल रेस्टोरेन्ट एवं अन्य व्यावसायिक गैर व्यावसायिक ईमारत में सुरक्षा मापदण्डो को लेकर आकस्मिक जांच की जाएगी। जांच में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी। यदि किसी ईमारत में सुरक्षा को लेकर कुछ कमी है तो वह उस कमी को पूरा कर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करें साथ ही नगर निगम अग्निशमन शाखा से एनओसी प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त करें। यदि भवन मालिकों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से कोई कमी रखी जाएगी तो ऐसी ईमारतों को नगर निगम अग्निशमन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सीज किया जाएगा।