रात्रिकालीन कफ्र्यू सहित कोरोना हैल्थ प्रोटोकाल की पालना करें-महानिदेशक पुलिस
जयपुर, 11 दिसम्बर। महानिदेशक पुलिस श्री एम एल लाठर ने प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए हैल्थ प्रोटोकाल, रात्रिकालीन कफ्र्यू एवं समस्त प्रावधानों की अनिवार्य रूप से पालना करने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेन्सिग रखना एवं हाथों की सफाई सहित अन्य सतर्कताएं बरतना जरूरी है।
श्री लाठर ने बताया कि राजस्थान पुलिस द्वारा कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू राजस्थान ऎपिडेमिक अध्यादेश की साथ ही अन्य सभी प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 10 लाख 48 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 3 लाख 55 हजार, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 14 हजार 319, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 6 लाख 74 हजार व्यक्तियों के चालान किये गये है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने, शराब का सेवन करने एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है।

निशेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3 हजार 844 एफआईआर दर्ज कर अब तक 9 हजार 896 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निशेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 12 लाख 83 हजार वाहनों का चालान एवं 1 लाख 77 हजार 587 वाहनों को जब्त किया गया एवं करीब 24 करोड़ 5 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
प्रदेश में 32 हजार 77 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 232 मुकदमे दर्ज कर 303 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 256 को गिरफ्तार किया गया है।
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