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Current News / क्यों कतरा रहा उदयपुर का महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय PM CARES FUND से प्राप्त हुए वेंटीलेटर्स संबंधित सूचना देने से ?

क्यों कतरा रहा उदयपुर का महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय PM CARES FUND से प्राप्त हुए वेंटीलेटर्स संबंधित सूचना देने से ?
News Agency India June 01, 2021 12:59 PM IST

क्यों कतरा रहा उदयपुर का महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय PM CARES FUND से प्राप्त हुए वेंटीलेटर्स संबंधित सूचना देने से ?

उदयपुर के महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय में एक उदयपुर निवासी ने " सूचना के अधिकार " के अंतर्गत आवेदन द्वारा " PM CARES FUND " द्वारा अस्पताल को प्राप्त हुए वेंटीलेटर्स से संबंधित सूचना माँगी थी। सूचना देने से बचने के लिये अस्पताल ने RTI की धारा 3 नियम 8 (छ) व 8 (त्र ) का कारण बताते हुए सूचना देने से मना कर दिया, जबकि धारा 3 में कही पर भी नियम 8 (छ) व 8 (त्र) का उल्लेख नही है और न ही अस्पताल प्रशासन को अपनी मनमर्जी के नियम जोड़ने व उसका सुविधानुसार अर्थ निकालने का अधिकार है। यहाँ तक की जवाब में लोक सूचना अधिकारी की जगह सहायक लोक सूचना अधिकारी लिखा गया। स्पष्ट है कि अस्पताल के जवाब में आवेदक को सूचना देने से वंचित करने के लिये पैतरे बाजी की गई।

क्या मांगी गई थी सूचना ?

आवेदन में PM CARES FUND से महाराणा भूपाल अस्पताल को प्राप्त वेंटीलेटर्स की संख्या मय प्राप्ति दिनाँक, वेंटीलेटर्स के साथ दिये गए दिशा निर्देशों की प्रति, वेंटीलेटर्स बनाने वाली / सप्लाई करने वाली कंपनी के नाम व पते की सूचना, वेंटीलेटर्स प्राप्त होने के बाद किन किन वार्डो में किस दिनाँक को इंस्टॉल किये गए की सूचना, किन किन वेंटीलेटर्स में खराबी / तकनीकी खमिया पाई गई उनकी सूचना, किन कारणों से वेंटीलेटर्स अनुपयोगी पड़े रहे उसकी सूचना, वेंटीलेटर्स को पुनः उपयोग में लाए जाने / काम मे लिये जाने हेतु किये गए प्रयासों की सूचना, इस हेतु की गई समस्त मीटिंगों , पत्राचार व टेलीफोनिक वार्ता की सूचना आवेदन में माँगी गई थी।

प्रथम अपील का मुख्य आधार:

सूचना के अधिकार में आवेदक को सूचना दिए जाने के लिये 30 दिन की समयावधि निर्धारित है इस अवधि में प्रत्यर्थी द्वारा सूचना दिए जाने में विफल रहने अथवा प्राप्त हुई सूचना / जवाब से असंतुष्ट रहने पर आवेदक सम्बंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसकी सुनवाई कर निर्णय दिए जाने के प्रावधान है।

महाराणा भूपाल चिकित्सालय के जवाब में धारा 3 के जिन नियमों का उल्लेख किया गया उनका धारा 3 में कही उल्लेख नहीं है, लोक सूचना अधिकारी की जगह सहायक लोक सूचना अधिकारी के हवाले से जवाब दिया गया , जबकि केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा अपील संख्या 182 / ICPB / 2006 में पारित निर्णय के अनुसार सूचना के अधिकार के अंतर्गत जवाबदेही और पत्रव्यवहार करने का दायित्व लोक सूचना अधिकारी का होगा कार्यालय के किसी अधीनस्थ अधिकारी का नही, राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार ग्रुप -1 के परिपत्र क्रमांक पं. 10(1) प्र. सु./ सम/ अनु -1/ 2012 दिनाँक 14 /12/2020 के अनुसार सरकारी अधिकारी / कार्मिक को अपने हस्ताक्षर के नीचे अपना पूरा नाम, पदनाम, दिनाँक आवश्यक रूप से अंकित करना आवश्यक होता है जिसकी भी अवहेलना की गई। संभवतया भविष्य में आवेदक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में पहचान छिपाने का उद्देश्य रहा।

प्रथम अपील के निर्णय में आवश्यक मापदंड !

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 7240 / 2018 में पारित निर्णय के अनुसार सुनवाई कर फैसला ऐसा लिखा जाना चाहिए ताकि जीतने वाले को जीत का और हारने वाले को हार का कारण पता चल सके। फैसला लिखें जाने में कंजूसी नहीं की जानी चाहिए, फैसला तार्किक होकर, तथ्यों, दोनों पक्षों की दलीलो का समावेश होना चाहिए, फैसला किन कानूनी सिद्धांतो और किन आधारों पर लिया गया इसका जिक्र फैसले में होना चाहिए, बिना विस्तृत जानकारी के फैसले का कोई औचित्य नहीं, इस प्रकार अपील का विद्धि सम्मत निर्णय पारित होना आवश्यक है।

पत्रकार : जयवन्त भैरविया

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