लॉक डाउन 5 में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद ?
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने से एक दिन पहले शनिवार को देश में लॉकडाउन के पांचवें चरण की घोषणा कर दी है। भारत में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सरकार ने एक जून से 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। लॉकडाउन के पांचवें चरण में केंद्र सरकार ने कई तरह की छूट दी है।
- मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा।
- लॉक डाउन 5 में दिशा निर्देशों के अनुसार 8 जून से शॉपिंग मॉल, सैलून, होटल और रेस्तरां खोले जाएंगे।
- जुलाई में स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला राज्य सरकारें अपने स्तर पर स्वयं करेंगी ।
- कंटेनमेंट जोन पहले की तरह पूरी तरह से बंद रहेंगे और कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी।
- व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के गतिविधियों के लिए कोई अलग अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी ।
- अगर कोई राज्य / केंद्र शासित प्रदेश, सार्वजनिक स्वास्थ्य के कारणों और स्थिति के आकलन के आधार पर, व्यक्तियों की गतिविधि को विनियमित करने का प्रस्ताव करता है, तो यह इस तरह के गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में संबंधित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा ।
- एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अब ई-पास या परमिट की जरूरत नहीं होगी।
- मेट्रो सेवा, जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल पांचवें चरण में भी बंद रखे जाएंगे।
- नई गाइडलाइंस के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब कर्फ्यू रहेगा।
- पहले शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू था।
- 8 जून से मंदिर-मस्जिद, होटल व मॉल्स को भी खोला जाएगा।
- नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि दूसरे चरण में स्कूल और कॉलेज को भी खोला जाएगा।
- पांचवें चरण के लॉकडाउन में देशभर में अब कहीं भी आवाजाही की जा सकेगी।
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