आज रांची सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और 37 अन्य को पाँच साल की जेल और 60 लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
चारा घोटाला मामले में डोरंडा कोषागार से धन निकासी के मामलें में सुनवाई के बाद विशेष सीबीआई(CBI) न्यायाधीश एस-के शशि ने दोषियों को सजा सुनाई।
कोर्ट की पूरी कार्यवाही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई।