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जानिए OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या है भारत सरकार की नयी गाइडलाइंस,क्या पड़ेगा आम जनता पर पर असर ?
News Agency India February 02, 2021 03:36 AM IST

जानिए OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या है भारत सरकार की नयी गाइडलाइंस,क्या पड़ेगा आम जनता पर पर असर ?

भारत सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस जारी करी हैं। इन नई गाइडलाइंस के दायरे में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिकस, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार जैसे अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म आएंगे। इन गाइडलाइंस को इंटरमीडिएरी इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) रूल्स 2021 के नाम से जाना जाएगा और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन गाइडलाइंस की जानकारी दी है।

आइये जानते है सरकार की गाइडलाइंस और आम जनता पर पर असर -

OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस

  • ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही एडल्ट कैटेगरी का कंटेंट देख सकेंगे
  • कंटेंट को 6 कैटेगरी में बांट दिया गया है. जिसमें U (यूनिवर्सल), U/A, U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+ और ए कैटेगरी होगी
  • U कैटेगरी के कंटेंट को सभी लोग देख सकेंगे. वहीं U/A कैटेगरी उस कंटेंट को दी जाएगी, जिसके कुछ सीन्स बच्चों के लिए सही नहीं होंगे.
  • बच्चों के लिए U/A7+ और U/A13+ कैटेगरी तय की गई हैं. 7+ कैटेगरी में हिंसा के सीन सिर्फ फैंटेसी या कॉमेडी के रूप में ही दिखाए जा सकते हैं। साथ ही इस कैटेगरी के कंटेंट में किसी तरह की नग्नता या शारीरिक शोषण से संबंधित सीन्स नहीं दिखाए जाएंगे।
  • 13+ कैटेगरी में हिंसा को ज्यादा रियलस्टिक तरीके से दिखाया जा सकता है लेकिन उसे ज्यादा लंबा या वीभत्स तरीके से नहीं दिखा सकते हैं. यहां भी नग्नता और शारीरिक शोषण से संबंधित ग्राफिक्स नहीं दिखाए जा सकते हैं।
  • 16+ कैटेगरी में हिंसक ग्राफिक्स और शारीरिक शोषण के सीन दिखाए जा सकते हैं लेकिन इन्हें ज्यादा लंबा ना खींचा जाए और वीभत्स तरीके से ना दिखाया जाए। ड्रग के इस्तेमाल को भी दिखा सकते हैं लेकिन उसका महिमामंडन ना किया गया हो।
  • एडल्ट कैटेगरी में सख्त भाषा, नग्नता, हिंसक ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इसमें क्रिमिनल लॉ का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाए। यह कमेटी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगी। ओटीटी और डिजिटल मीडिया को खुद के द्वारा दिए गए डिस्कलोजर में इस बात की जानकारी देनी होगी कि वह इंफोर्मेशन उन्हें कहां से मिली है ?

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